Rahul Gandhi Court Case : सुलतानपुर कोर्ट में टली राहुल गांधी की पेशी, अब इस तारीख को होगी अगली जंग!
खबर सार :-
Rahul Gandhi Court Case : अमित शाह पर टिप्पणी के मामले में सुलतानपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट में राहुल गांधी केस की सुनवाई टल गई है। जानिए अब 18 जुलाई को होने वाली अगली सुनवाई और 15 जुलाई को आने वाले कोर्ट के बड़े फैसले से जुड़ा पूरा अपडेट।
खबर विस्तार : -
सुलतानपुर: कांग्रेस के दिग्गज नेता और सांसद राहुल गांधी (Rahul Gandhi) से जुड़े मानहानि के एक बेहद चर्चित मामले में आज सुलतानपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट (MP-MLA Court) में होने वाली सुनवाई टल गई है। अदालत ने अब इस मामले पर विचार करने के लिए 18 जुलाई की तारीख मुकर्रर की है। इस स्थगन के पीछे मुख्य वजह यह है कि राहुल गांधी की आवाज के मिलान को लेकर सत्र न्यायालय (Session Court) में चल रही एक अहम निगरानी याचिका पर आगामी 15 जुलाई को फैसला आना बाकी है।
क्या है पूरा विवाद और क्यों टली सुनवाई?
यह कानूनी लड़ाई साल 2018 में शुरू हुई थी, जब कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय जनता पार्टी (BJP) के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष और मौजूदा गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इस बयान से नाराज होकर सुलतानपुर के स्थानीय भाजपा नेता विजय मिश्रा ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। अदालत ने शिकायत को स्वीकार करते हुए मुकदमा चलाने की मंजूरी दी थी। इस मामले में राहुल गांधी ने 20 फरवरी 2024 को जमानत ली थी और उसी वर्ष 26 जुलाई को अपना बयान भी दर्ज कराया था। वह आखिरी बार 20 फरवरी 2026 को सुलतानपुर कोर्ट में पेश हुए थे।
ताजा घटनाक्रम के मुताबिक, वादी पक्ष के वकील संतोष पांडेय ने मांग की थी कि राहुल गांधी की वास्तविक आवाज का मिलान केस में साक्ष्य के रूप में पेश की गई सीडी की आवाज से कराया जाए। इसके लिए उन्होंने विधि विज्ञान प्रयोगशाला (Forensic Science Laboratory) से जांच कराने की गुहार लगाई थी। हालांकि, निचली अदालत ने इस मांग को खारिज कर दिया था।
15 जुलाई के फैसले पर टिकी हैं निगाहें
निचली अदालत के फैसले को चुनौती देते हुए भाजपा नेता विजय मिश्रा के वकील ने 21 मई को सत्र न्यायालय (सेशन कोर्ट) में एक रिवीजन याचिका (Revision Petition) दाखिल की थी। यह मामला फिलहाल एडीजे पंचम (ADJ 5th) की अदालत में चल रहा है। बीते 30 जून को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जो अब 15 जुलाई को सुनाया जाएगा।
राहुल गांधी के वकील काशी प्रसाद शुक्ला ने आज मीडिया को बताया कि चूंकि मुख्य फाइल अभी सत्र न्यायालय में है, इसलिए मूल मुकदमे की कार्यवाही को आगे नहीं बढ़ाया जा सका। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अगर 15 जुलाई को सत्र न्यायालय इस पुनरीक्षण याचिका को खारिज कर देता है और वादी पक्ष इसके खिलाफ हाईकोर्ट जाने का मन बनाता है, तब भी फाइल सत्र न्यायालय में अटके होने के कारण मुख्य मामले की सुनवाई में और देरी हो सकती है। फिलहाल, सभी की नजरें 15 जुलाई को आने वाले अदालती आदेश पर टिकी हैं।
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