नई दिल्लीः केंद्र सरकार ने लक्जरी सामानों पर टैक्स लगाने का निर्णय लिया है। इस संबंध में बुधवार को विभाग की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है, जिसके अनुसार हैंडबैग, कलाई घड़ी, जूते और खेलकूद के कपड़े जैसे 10 लाख रुपये से अधिक की कीमत वाले लक्जरी सामानों पर अब एक फीसदी स्रोत पर कर संग्रह (टीसीएस) लगेगा।
आयकर विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने अधिसूचना जारी की है, जिसमें उन विलासिता वस्तुओं की सूची जारी की गई है, जिन पर टीसीएस लगाया जाएगा। विभाग ने 22 अप्रैल, को जारी अधिसूचना में कहा है कि नए नियम प्रकाशन की तिथि से ही प्रभावी होंगे। इसलिए यह कर अब देश भर में प्रभावी हो गया है। सीबीडीटी की ओर से इस संबंध में कुल दो अधिसूचनाएं जारी की गई हैं। पहली अधिसूचना में लग्जरी वस्तुओं की प्रकृति का विस्तार से वर्णन किया गया है, जबकि दूसरी अधिसूचना टैक्स की दर और खरीद की सीमा से संबंधित है, जिसके आधार पर कर लगाया जाएगा।
आयकर विभाग के मुताबिक यह अधिसूचना कर आधार का विस्तार करने और वित्तीय पारदर्शिता को बढ़ावा देने के उद्देश्यों को पूरा करती है। विभाग के मुताबिक टीसीएस एकत्र करने का दायित्व विक्रेता पर होगा, जो कलाई घड़ी, पेंटिंग, मूर्तियां और प्राचीन वस्तुओं, सिक्कों, टिकट, नौका, हेलीकॉप्टर, लक्जरी हैंडबैग, धूप के चश्मे, जूते, उच्च श्रेणी के खेल परिधान और उपकरण, होम थिएटर सिस्टम और रेसिंग या पोलो के लिए घोड़े आदि के संबंध में होगा।
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