बंधुआकला/ सुल्तानपुर: जनपद सुल्तानपुर के थाना बंधुआकला पुलिस ने बबुरी गांव में बमबाजी और जान से मारने की धमकी के मामले में वांछित तीन अभियुक्तों को अवैध तमंचों व कारतूस के साथ गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक सुल्तानपुर के निर्देश पर अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत की गई।
पुलिस के अनुसार, ग्राम बबुरी निवासीआरती सिंह की तहरीर पर थाना बंधुआकला में मुकदमा संख्या 40/26 धारा 109(1)/352/351(3)/3(5) बीएनएस तथा 3/4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था। आरोप है कि अभियुक्तों ने गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की नीयत से बम फेंका और गंभीर धमकी दी। घटना के बाद से आरोपी फरार चल रहे थे।
मामले की जांच के दौरान पुलिस टीम को मुखबिर से सूचना मिली कि आरोपी मझना ओवरब्रिज के पास मौजूद हैं। सूचना के आधार पर तत्काल घेराबंदी कर तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार आरोपियों में बिष्णु प्रभाकर मिश्रा उर्फ अमन मिश्रा (23 वर्ष) निवासी हरदी दाऊदपुर, आशीष पाण्डेय (18 वर्ष) निवासी पूरे शीतल पाण्डेय का पुरवा मजरे मझना तथा प्रिंशू मिश्रा (22 वर्ष) निवासी बैशी का पुरवा मजरे मझना शामिल हैं।
तलाशी के दौरान पुलिस ने अभियुक्तों के कब्जे से 02 अवैध देशी तमंचा .32 बोर, 02 जिंदा कारतूस .32 बोर तथा 01 अवैध देशी तमंचा .315 बोर मय 01 जिंदा कारतूस .315 बोर बरामद किया। बरामदगी के आधार पर थाना बंधुआकला में मु0अ0सं0 41/2026 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के तहत एक और मुकदमा दर्ज किया गया है।
पुलिस के मुताबिक मुख्य अभियुक्त प्रभाकर मिश्रा उर्फ अमन के विरुद्ध हत्या, हत्या के प्रयास, लूट, आर्म्स एक्ट सहित कई गंभीर धाराओं में पूर्व से मुकदमे दर्ज हैं तथा उस पर गुंडा एक्ट की कार्रवाई भी हो चुकी है। सहअभियुक्त आशीष पाण्डेय पर भी आर्म्स एक्ट व पॉक्सो एक्ट सहित कई मुकदमे दर्ज बताए गए हैं। पुलिस टीम में उ0नि0 हरेन्द्र सिंह समेत अन्य अधिकारी शामिल रहे। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्रवाई जारी है।
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