रसद विभाग ने किया गैस एजेंसियों का औचक निरीक्षण, कालाबाजारी पर लिया एक्शन

खबर सार :-
श्री गंगानगर की ज़िला कलेक्टर डॉ. मंजू के आदेशों के अनुसार और ज़िला आपूर्ति अधिकारी कविता के निर्देश पर, एक प्रवर्तन निरीक्षण टीम पूरे ज़िले में गैस एजेंसियों का अचानक निरीक्षण कर रही है, ताकि LPG गैस की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके और कालाबाज़ारी पर रोक लगाई जा सके।

रसद विभाग ने किया गैस एजेंसियों का औचक निरीक्षण, कालाबाजारी पर लिया एक्शन
खबर विस्तार : -

श्रीगंगानगरः जिले में एलपीजी गैस की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने और कालाबाजारी पर रोक लगाने के उद्देश्य से रसद विभाग द्वारा सूरतगढ़ ब्लॉक में गैस एजेंसियों का औचक निरीक्षण किया गया। यह कार्रवाई जिला कलेक्टर डॉ. मंजू के निर्देशानुसार जिला रसद अधिकारी कविता के नेतृत्व में गठित प्रवर्तन जांच दल द्वारा की गई।

 सेवाओं के बारे में ली जानकारी 

जांच के दौरान टीम ने सूरतगढ़ तहसील स्थित फण्डा भारत गैस एजेंसी और सूरतगढ़ इंडेन गैस एजेंसी का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जिला रसद अधिकारी कविता ने बताया कि एजेंसियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वे उपभोक्ताओं को बुकिंग के अनुसार ही नियमानुसार गैस सिलेंडर उपलब्ध कराएं। निरीक्षण के दौरान एजेंसियों पर भीड़भाड़ की स्थिति नहीं पाई गई, जिससे यह संकेत मिलता है कि आपूर्ति व्यवस्था फिलहाल संतोषजनक है। मौके पर उपस्थित उपभोक्ताओं से भी बातचीत कर उन्हें मिल रही सेवाओं के बारे में जानकारी ली गई।

इसके अतिरिक्त विशेष प्रवर्तन जांच दल और जिला सतर्कता यूनिट द्वारा सूरतगढ़ के विभिन्न स्थानों पर घरेलू गैस सिलेंडरों के दुरुपयोग और अवैध गतिविधियों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई। आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत कार्यवाही करते हुए कुल 3 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए गए, जिन्हें फण्डा गैस एजेंसी को सुपुर्द कर दिया गया।

 आम जनता से की अपील 

जांच के दौरान श्याम नमकीन भंडार, सूरतगढ़ से 2 घरेलू सिलेंडर और कुबेर लाइट हाउस, सूरतगढ़ से 1 घरेलू सिलेंडर जब्त किया गया। अधिकारियों ने बताया कि इन स्थानों पर घरेलू गैस सिलेंडरों का व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा था, जो नियमों के विरुद्ध है।

अधिकारियों के अनुसार वर्तमान में सभी तेल कंपनियों के सर्वर सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं और घरेलू एलपीजी आपूर्ति में पहले की तुलना में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। उपभोक्ता अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर के माध्यम से शहरी क्षेत्रों में 25 दिन और ग्रामीण क्षेत्रों में 45 दिन के अंतराल पर गैस सिलेंडर की बुकिंग कर सकते हैं।

जिला प्रशासन ने आम जनता से अपील की है कि वे अनावश्यक रूप से गैस सिलेंडरों का भंडारण न करें और किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें। साथ ही यदि कहीं अवैध रिफिलिंग, भंडारण, कालाबाजारी या अधिक कीमत वसूली जैसी शिकायत सामने आती है, तो इसकी सूचना कंट्रोल रूम नंबर 8560970007, 9672902929, 7568583037, टोल फ्री नंबर 181 या उपभोक्ता मामलात विभाग के हेल्पलाइन नंबर 14435 पर दी जा सकती है।

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