Bargi Dam Accident: मध्य प्रदेश के जबलपुर में बरगी बांध पर हुई दुखद क्रूज दुर्घटना के संबंध में अब अदालत ने कड़ा रुख अपनाया है। दुर्घटना के समय मौजूद क्रूज ऑपरेटर और चालक दल के अन्य सदस्यों के खिलाफ FIR दर्ज करने के आदेश जारी किए गए हैं।
इस मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए जबलपुर जिला न्यायालय के न्यायिक मजिस्ट्रेट डी.पी. सूत्रकार ने बरगी पुलिस स्टेशन के थाना प्रभारी को दो दिनों के भीतर FIR दर्ज करने और अदालत को की गई कार्रवाई से अवगत कराने का निर्देश दिया है।
यह कार्रवाई विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित और सोशल मीडिया पर प्रसारित रिपोर्टों के आधार पर शुरू की गई थी। अदालत ने टिप्पणी की कि क्रूज ऑपरेटर ने लापरवाही से जहाज का संचालन किया और दुर्घटना के समय डूबते हुए यात्रियों को बचाने के बजाय खुद को बचाने के लिए उन्हें छोड़ दिया। अदालत ने आगे कहा कि डूबते हुए लोगों को बचाने का प्रयास न करना एक गंभीर अपराध है। अदालत ने माना कि इस मामले के तथ्य 'भारतीय न्याय संहिता, 2023' की धारा 106 और 110 के दायरे में आते हैं। अदालत ने टिप्पणी की कि यदि ऐसे मामलों में FIR दर्ज नहीं की जाती है और जांच नहीं की जाती है, तो भविष्य में भी ऐसी ही घटनाएं दोहराई जा सकती हैं, इसलिए कड़ी कार्रवाई अनिवार्य है।
अदालत ने थाना प्रभारी को दो दिनों के भीतर FIR दर्ज करने, इस संबंध में अदालत को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने और मामले की व्यापक जांच करने का निर्देश दिया है। हालांकि, अदालत ने उन व्यक्तियों की सराहना भी की जिन्होंने दुर्घटना के दौरान लोगों को बचाने के प्रयास किए। यह उल्लेखनीय है कि 30 अप्रैल को, बरगी बांध में एक क्रूज नाव पलटने से 13 लोगों की जान चली गई थी और कई अन्य घायल हो गए थे।
दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए, संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने कहा कि घटना की जानकारी मिलते ही प्रशासन तुरंत हरकत में आ गया। उन्होंने आगे कहा, "हमने शुरू से ही स्थिति पर बारीकी से नजर रखी और बचाव कार्यों के संबंध में पूरी तरह से सक्रिय और तत्पर रहे। जिन्हें बचाया जा सकता था, उन्हें सुरक्षित निकाल लिया गया। हालांकि, खेद की बात है कि 13 व्यक्तियों की जान नहीं बचाई जा सकी।"
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