Mohan Murder Case: 7 साल बाद आया मोहन हत्याकांड में फैसला, चार दोषियों को उम्रकैद, कोर्ट ने लगाया 50 हजार का जुर्माना
खबर सार :-
औरेया के अयाना क्षेत्र के हसुलिया गांव में हुए मोहन हत्याकांड में अब फैसला आया है। कोर्ट ने चार आरोपियों को उम्रकैद और 50 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
खबर विस्तार : -
Mohan Murder Case: औरेया के अयाना थाना क्षेत्र के हसुलिया गांव में साल 2017 में हुए मोहन हत्याकांड में साढ़े सात साल बाद फैसला आया है। कोर्ट ने इस हत्याकांड में चार आरोपियों को सजा सुनाई है। आरोपियों के नाम राहुल, पप्पू, सोनू और बृजेश है। कोर्ट ने हत्या का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है
Mohan Murder Case: 2017 में हुए हत्याकांड में कोर्ट ने सुनाया फैसला
औरेया के हसुलिया गांव में 2017 में हुए हत्याकांड में कोर्ट ने फैसला सुनाया है। इस मामले में माधो सिंह उर्फ पवन ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसके मुताबिक दिसंबर 2017 की शाम को 5.30 बजे मोहन अपने भाई पवन और मां के गुड्डी देवी के साथ अपने खेत में काम करने के बाद घर लौट रहे थे। बीच रास्ते में पप्पू ने मोहन को रोका और उससे गाली-गलौज करने लगा। पप्पू ने अपने मकान से ही प्रिंस को गाली देते हुए कहने लगा कि तू मेरी पत्नी की बदनामी करता है, आज तुझे देखता हूं। इसके बाद राहुल उर्फ पप्पू, सोनू उर्फ दंगे और वृजेश ने चाकू, कुल्हाड़ी और लोहे की रॉड से मोहन पर एक के बाद एक कई वार करने लगे। इस जानलेवा हमले में प्रिंस की मौके पर ही मौत हो गई।
Mohan Murder Case: आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये का जुर्माना
पुलिस ने घटना की बारीकी से जांच कर चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। इस मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी अरविंद राजपूत ने गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर आरोप साबित किए, हालांकि बचाव पक्ष ने आरोपियों को निर्दोष बताते हुए उन्हे बरी किए जाने की मांग की। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने राहुल उर्फ राजू, (32), पप्पू गुप्ता (56), सोनू उर्फ छंगे (35), बृजेश (46) को हत्या का आरोपी ठहराते हुए चारों को आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
Mohan Murder Case: सोनू उर्फ दंगे को आयुध अधिनियम के तहत 10 हजार रुपये का अतिरिक्त अर्थदंड
इसके अलावा सोनू उर्फ दंगे को आयुध अधिनियम की धारा-25 के तहत दोषी करार देते हुए 10 हजार रुपये का अतिरिक्त अर्थदंड लगाया है। न्यायालय ने अर्थदंड की निर्धारित राशि मृतक प्रिंस के आश्रितों को दिए जाने का आदेश दिया है। सजा का फरमान होने के बाद चारों दोषियों को न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार इटावा भेज दिया गया है। अभियोजन पक्ष ने स्पष्ट किया है कि न्यायालय ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर चारों आरोपियों को हत्या का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है। इसके साथ ही जुर्माने की राशि मृतक के आश्रितों को प्रदान करने के आदेश भी दिए हैं।
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