Youtuber Jyoti Malhotra: पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में जेल में बंद यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को तगड़ा झटका लगा है। हिसार की एक कोर्ट ने बुधवार को उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। ज्योति की याचिका खारिज होने के बाद उनके वकील ने कहा कि वह इस फैसले को सेशन कोर्ट में चुनौती देंगे।
ज्योति मल्होत्रा के अधिवक्ता कुमार मुकेश ने बताया कि कोर्ट में जमानत याचिका पर करीब 20 से 25 मिनट तक बहस हुई, जिसमें जज ने दोनों पक्षों की दलीलों को गंभीरता से सुना और जमानत याचिका खारिज कर दी। हालांकि फैसले में जमानत न देने का स्पष्ट कारण नहीं बताया गया। उन्होंने बताया कि पुलिस ने कोर्ट को बताया कि मामले की जांच अभी जारी है।
उन्होंने आगे कहा कि ज्योति के बयान के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई है और पुलिस के पास उसे गिरफ्तार करने के लिए ठोस सबूत भी नहीं हैं। वह कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं। इस फैसले को अब सेशन कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। वहीं पुलिस ने दलील दी कि ज्योति मल्होत्रा के बैंक खातों की जांच की जा रही है और उसके कब्जे से बरामद मोबाइल फोन और लैपटॉप का डाटा भी जांच के दायरे में है। पुलिस का कहना है कि यह मामला देश की राष्ट्रीय एकता और अखंडता से जुड़ा है, इसलिए इस पर संवेदनशीलता के साथ विचार किया जाना चाहिए।
बता दें कि ज्योति मल्होत्रा को 16 मई को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया गया था। ज्योति उन 12 लोगों में शामिल थी, जिन्हें जासूसी के मामले में उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा से पकड़ा गया था। वह पाक उच्चायोग के कर्मचारी एहसान-उर-रहीम उर्फ दानिश के संपर्क में थी। भारत ने दानिश को जासूसी में कथित तौर पर शामिल होने के आरोप में 13 मई को देश से निकाल दिया था।
राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए), खुफिया ब्यूरो और सैन्य खुफिया अधिकारियों ने भी मल्होत्रा से पूछताछ की है। जांच में पता चला है कि वह पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश, इंडोनेशिया और कुछ अन्य देशों का दौरा कर चुकी है। पुलिस ने कहा था कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी मल्होत्रा को एक 'संपत्ति' के रूप में विकसित कर रही थी।
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