सुल्तानपुर: रायबरेली सांसद व नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज सुल्तानपुर पहुंचे और एमपी-एमएलए कोर्ट में मानहानि मामले में अपना बयान दर्ज कराया। यह कार्यवाही दंड प्रक्रिया संहिता की धारा-313 के अंतर्गत हुई, जिसमें राहुल गांधी ने अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों को निराधार बताया और अपनी बेगुनाही के समर्थन में आवश्यक सफाई साक्ष्य पेश करने की बात कही।
कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 9 मार्च तय की है। राहुल गांधी लखनऊ से पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे होते हुए सुल्तानपुर पहुंचे। उनके आगमन को लेकर जिले और प्रदेश स्तर पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। जिला न्यायालय परिसर और उसके आसपास भारी पुलिस बल तैनात रहा। एमपी-एमएलए कोर्ट कक्ष का दरवाजा करीब आधे घंटे तक बंद रखा गया, ताकि धारा-313 के तहत उनका बयान शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से दर्ज हो सके।
कोर्ट परिसर के बाहर बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और समर्थक जुटे रहे। भीड़ को नियंत्रित करने में पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। नेता प्रतिपक्ष होने के कारण प्रशासन ने उनकी सुरक्षा के लिए पूरी सतर्कता बरती।
यह मामला केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ कथित टिप्पणी से जुड़ा है, जिसमें भाजपा नेता विजय मिश्र ने राहुल गांधी के विरुद्ध मानहानि का मुकदमा दायर किया था। पहले भी कोर्ट ने कई बार राहुल गांधी से बयान दर्ज कराने के आदेश दिए थे। आज की कार्यवाही के दौरान राहुल गांधी ने स्पष्ट किया कि आरोप बिल्कुल निराधार और अनुचित हैं।
राहुल गांधी की पैरवी वरिष्ठ अधिवक्ता काशी प्रसाद शुक्ल ने की, जबकि परिवादी पक्ष की ओर से अधिवक्ता संतोष कुमार पाण्डेय ने पैरवी की। अब सभी की निगाहें 9 मार्च को होने वाली अगली सुनवाई और सफाई साक्ष्य पेश करने की प्रक्रिया पर टिकी हैं। इस सुनवाई के बाद ही मामले में आगे की कार्यवाही और न्यायालय का निर्णय स्पष्ट होगा।
सुल्तानपुर में आज हुई यह कार्यवाही न केवल कानूनी दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जा रही है, बल्कि राजनीतिक और सार्वजनिक दृष्टि से भी इसमें गहरी दिलचस्पी दिखाई गई। कोर्ट परिसर में सुरक्षा, भीड़ प्रबंधन और मीडिया कवरेज की पूरी व्यवस्था की गई थी, जिससे यह सुनवाई शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सकी।
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