Mumbai Train Blast Case: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने 2006 के मुंबई ट्रेन विस्फोट मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में 12 आरोपियों को बरी करने के बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) के फैसले पर रोक लगा दी है। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि इस आदेश का आरोपियों की जेल से रिहाई पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि हाईकोर्ट द्वारा आरोपियों को बरी करने का फैसला अन्य मामलों में मिसाल नहीं बनेगा।
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को महाराष्ट्र सरकार द्वारा दायर एक याचिका पर यह फैसला सुनाया। दरअसल सरकार ने बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। गुरुवार को फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 12 आरोपियों को नोटिस जारी किया। साथ ही, हाईकोर्ट की टिप्पणियों पर भी रोक लगा दी।
महाराष्ट्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वे आरोपियों को वापस जेल भेजने की मांग नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाईकोर्ट की कुछ टिप्पणियों से मकोका के एक अन्य मामले की सुनवाई प्रभावित हो सकती है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उन टिप्पणियों पर रोक लगा दी और कहा कि हाईकोर्ट का आदेश अन्य मामलों में मिसाल नहीं बनेगा।
बता दें कि 21 जुलाई को बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई ब्लास्ट (Mumbai Train Blast Case) मामले में फैसला सुनाते हुए 12 आरोपियों को बरी कर दिया। यह फैसला न्यायमूर्ति अनिल किलोर और न्यायमूर्ति एस चांडक की पीठ ने सुनाया। इस मामले में कुल 13 आरोपी थे, जिनमें से एक को विशेष अदालत पहले ही बरी कर चुकी है। 21 जुलाई को हाईकोर्ट ने 12 लोगों की तत्काल रिहाई का आदेश दिया, जिनमें से 5 मौत की सजा और 7 अन्य आजीवन कारावास की सजा काट रहे थे। जुलाई 2006 में, मुंबई की पश्चिमी लाइन की लोकल ट्रेनों में 7 बम विस्फोट हुए। इन विस्फोटों में कुल 189 नागरिकों की जान गई और लगभग 820 निर्दोष लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें कुख्यात "7/11 मुंबई विस्फोट" के रूप में भी जाना जाता है।
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