Prajwal Revanna: पूर्व सांसद और जनता दल (सेक्युलर) से निष्कासित प्रज्वल रेवन्ना को स्पेशल कोर्ट ने दुष्कर्म (Rape Case) और अश्लील वीडियो के मामले में 1 अगस्त को दोषी ठहराया था। वहीं शनिवार 2 अगस्त को कोर्ट ने प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ सजा का ऐलान करते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई साथ ही 10 लाख रुपये के जुर्माना भी लगाया। जुर्माने से 7 लाख रुपये पीड़िता को मुआवजे के तौर पर दिए जाएंगे।
कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के पोते और पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना को बेंगलुरु की एक विशेष अदालत ने 48 साल की अपनी घरेलू सहायिका के साथ रेप के आरोप में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उन पर बार-बार रेप के लिए आईपीसी की धारा 376 (2) (N) के तहत मृत्यु तक आजीवन कारावास और पांच लाख का जुर्माना लगाया। इसके अलावा अदालत ने IPC की धारा 376 (2) (K) के तहत एक महिला पर नियंत्रण या प्रभुत्व रखने और उसके साथ रेप करने के लिए भी उम्रकैद के साथ 5 लाख रुपये का जुर्माने की सजा सुनाई। सजा सुनाए जाने के समय प्रज्वल रेवन्ना अदालत के सामने हाथ जोड़े खड़े रहे।
दरअसल हसन जिले के होलेनरसीपुरा में रेवन्ना परिवार के फार्महाउस में घरेलू सहायिका के रूप में काम करने वाली एक घरेलू सहायिका ने आरोप लगाया था कि प्रज्वल रेवन्ना ने 2021 से उसके साथ बार-बार बलात्कार किया है। उसने घटना को रिकॉर्ड भी किया और धमकी दी कि अगर उसने किसी को उसके कृत्यों के बारे में बताया तो वह वीडियो जारी कर देगा।
2024 के लोकसभा चुनावों के दौरान यह मामला तब सामने आया जब उनके सैकड़ों आपत्तिजनक वीडियो सोशल मीडिया पर देखे गए। इस मामले पुलिस उनके खिलाफ केस दर्ज किया और 31 मई 2024 को गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट ने इस मामले में 26 गवाहों से पूछताछ की है। सभी के बयानों, सबूतों और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर अपना फैसला सुनाया है। वह 14 महीने से बेंगलुरु सेंट्रल जेल में बंद थे।
प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ साड़ी को अहम सबूत के तौर पर कोर्ट में पेश किया गया जो निर्णायक साबित हुआ। आरोप है कि पूर्व सांसद ने घरेलू सहायिका के साथ एक बार नहीं, बल्कि दो बार दुष्कर्म किया। पीड़िता ने घटना का वीडियो भी बनाया और वह साड़ी भी अपने पास रखी, जिसे उसने सबूत के तौर पर पेश किया। जांच के दौरान उस साड़ी पर स्पर्म के निशान पाए गए, जिससे मामला और भी मजबूत हो गया। इस साड़ी को अदालत में निर्णायक सबूत के तौर पर पेश किया गया। जज संतोष गजानन भट ने साफ तौर पर कहा कि प्रज्वल रेवन्ना रेप मामले में दोषी हैं। दुष्कर्म मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद, प्रज्वल रेवन्ना अदालत में भावुक हो गए और कोर्ट में ही फूट-फूट कर रोने लगे।
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