Online Gaming Bill 2025: सरकार का ऑनलाइन गेमिंग को विनियमित करने वाला महत्वपूर्ण विधेयक लोकसभा के बाद अब राज्यसभा में भी पारित हो गया है। गुरुवार को भारी हंगामे के इस बिल को बिना किसी बहस के पारित कर दिया गया। इसका उद्देश्य ऑनलाइन मनी गेम्स और सट्टेबाजी पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाना और ई-स्पोर्ट्स व सोशल गेम्स को बढ़ावा देना है।
केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा के बाद राज्यसभा में ऑनलाइन गेमिंग प्रोत्साहन एवं विनियमन विधेयक 2025 पेश किया। गुरुवार को भी राज्यसभा में भारी हंगामे के बीच यह विधेयक पारित हो गया। हालांकि इस दौरान सदन में विपक्ष द्वारा नारेबाजी जारी रही, जिसके कारण यह विधेयक बिना चर्चा के ही पारित हो गया। इससे पहले यह विधेयक बुधवार को लोकसभा में पारित हुआ था। अश्विनी वैष्णव ने सदन में बताया कि इस विधेयक के माध्यम से ऑनलाइन सोशल गेम्स को बढ़ावा दिया जाएगा।
इस विधेयक में ऑनलाइन गेमिंग के दो-तिहाई हिस्से को प्रोत्साहित किया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि एक हिस्से, ऑनलाइन मनी गेमिंग, पर प्रतिबंध लगाने का भी प्रावधान है। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन मनी गेमिंग समाज में खासकर मध्यम वर्ग के लोगों के बीच एक बड़ी समस्या बनकर उभरी है। इसमें परिवारों की जीवन भर की जमा-पूंजी चली गई। अनुमान है कि 45 करोड़ लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं। इसमें लोगों की 20,000 करोड़ रुपये से ज्यादा की गाढ़ी कमाई बर्बाद हो गई है। इतना ही नहीं ऑनलाइन मनी गेमिंग के कारण कई लोग आत्महत्या कर चुके हैं। आज ऑनलाइन गेमिंग की समस्या ड्रग्स की समस्या जैसी हो गई है।
गौरतलब है कि यह विधेयक बुधवार को ही लोकसभा से पारित हो चुका है। इस विधेयक ऑनलाइन पैसे वाले खेलों से संबंधित विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाने और बैंकों व वित्तीय संस्थानों को ऐसे किसी भी खेल के लिए धन उपलब्ध कराने या हस्तांतरित करने से रोकने का भी प्रावधान है। ऑनलाइन पैसे वाले खेल नकद और अन्य पुरस्कार जीतने की उम्मीद में पैसा जमा करके खेले जाते हैं। इस विधेयक के जरिए सभी प्रकार के ऑनलाइन मनी गेमिंग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने का प्रावधान है।
साथ ही, अब किसी भी प्रकार का ऑनलाइन मनी गेमिंग अपराध माना जाएगा। ऑनलाइन मनी गेमिंग से जुड़ी हर गतिविधि अब अपराध की श्रेणी में आएगी। ऑनलाइन मनी गेम्स के विज्ञापन और प्रचार पर भी रोक लगाने का प्रावधान है। ऑनलाइन मनी गेमिंग का विज्ञापन करना, उसका प्रचार करना या ऐसे गेमिंग के लिए प्लेटफ़ॉर्म उपलब्ध कराना अपराध होगा।
इसका उद्देश्य भारत में ऑनलाइन गेमिंग को अवसर और नवाचार का माध्यम बनाना है, साथ ही अवैध और हानिकारक गतिविधियों पर पूरी तरह से लगाम लगेगी। साथ ही ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म के विज्ञापन पर भी लगाम लगेगी। इसके तहत अब कोई भी मशहूर हस्ती, फिल्म स्टार, खिलाड़ी या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सट्टेबाजी वाले ऐप्स का विज्ञापन नहीं कर पाएगा।
इस विधेयक में ऑनलाइन पैसे वाले गेम पेश करने वाली कंपनियों पर सख्त नियम होंगे, लेकिन गेम खेलने वालों को अपराधी नहीं माना जाएगा। अगर कोई कंपनी इन गेम्स को चलाती या प्रमोट करती है, तो उसके प्रमोटर को 3 साल तक की जेल और 1 करोड़ रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। गेमिंग प्लेटफॉर्म पर नियंत्रण के लिए सरकार ने यह कदम उठाया है।
अन्य प्रमुख खबरें
कौन हैं CJI गवई पर जूता फेंकने वाले वकील राकेश किशोर, बार काउंसिल ने किया सस्पेंड
CJI पर जूता फेंकने वाले वकील राकेश किशोर बोले, यह मेरी प्रतिक्रिया थी, मुझे कोई पछतावा नहीं
संघ शताब्दी वर्ष - एक स्वर्णिम सौभाग्य
दिल्ली वाले भी दीपावली पर मचाएंगे धूम ! सुप्रीम कोर्ट से ये गुहार लगाएगी सरकार
FICCI Education Summit 2025: शिक्षा और नवाचार से ही होगा भारत का विकासः गडकरी
INS Androth: भारतीय नौसेना में शामिल हुआ आईएनएस एंड्रोथ, समुद्री आत्मनिर्भरता को मिली और मजबूती
सोनम वांगचुक की हिरासत पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, केंद्र को नोटिस जारी
Delhi-NCR Weather: झमाझम बारिश के बाद बदला दिल्ली-एनसीआर का मौसम, IMD ने जारी किया येलो अलर्ट
Bihar Election 2025: बिहार चुनाव की उलटी गिनती शुरू, 22 नवंबर से पहले होंगे विधानसभा इलेक्शन
तमिलनाडु में कफ सिरप में मिले हानिकारक तत्व, स्वास्थ्य मंत्रालय ने छह राज्यों को लिया निशाने पर
बरेली घटना पर राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री से हस्तक्षेप की मांग, ऐदारा-ए-शरिया ने सौंपा ज्ञापन
सिख श्रद्धालुओं को ननकाना साहिब जाने की मिली अनुमति, मोदी सरकार का जताया आभार
Zubeen Garg death case: पत्नी गरिमा को सौंपी गई दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट
Coldrif Syrup Ban MP: 9 बच्चों की मौत के बाद मध्य प्रदेश में 'कोल्ड्रिफ सिरप' पर लगा प्रतिबंध