Karur Stampede: टीवीके नेता और अभिनेता थलपति विजय (Thalapathy Vijay) ने शनिवार को तमिलनाडु के करूर जिले में एक रैली की। रैली में मची भगदड़ में 10 बच्चों और 16 महिलाओं सहित 39 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल हो गए, जिनमें से कुछ की हालत गंभीर बनी हुई है। दूसरी ओर, अभिनेता-राजनेता विजय ने शनिवार की भगदड़ में मारे गए लोगों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और पीड़ितों के लिए मुआवजे की घोषणा की।
विजय (Vijay) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर घोषणा की कि वह दुर्घटना में मारे गए लोगों के परिवारों को 20-20 लाख रुपये का मुआवज़ा देंगे। उन्होंने घायलों के लिए 2 लाख रुपये की सहायता राशि की भी घोषणा की। अभिनेता विजय ने अपने संदेश में लिखा, "शनिवार को करूर में जो हुआ, उससे मेरा दिल और दिमाग बहुत दुखी है। अपनों को खोने के अपार दुःख के बीच, मेरे पास उस दर्द को बयां करने के लिए शब्द नहीं हैं जो मैं महसूस कर रहा हूं। मेरी आंखें नम हैं, और यह सोचकर मैं और भी दुखी हो रहा हूं।"
उन्होंने आगे लिखा, "आप सभी के चेहरे, जिनसे मैं मिला हूं, मेरे ज़ेहन में बार-बार घूम रहे हैं। जितना ज़्यादा मैं उन अपनों के बारे में सोचता हूं, उतना ही ज़्यादा दुखी होता हूं। यह सचमुच हमारे लिए एक अपूरणीय क्षति है। कोई कितनी भी सांत्वना दे, अपनों का जाना असहनीय होता है। फिर भी, आपके परिवार के एक सदस्य के रूप में, मैं उन सभी परिवारों को 20 लाख रुपये और इलाज करा रहे घायलों को 2 लाख रुपये दान करना चाहता हूं। बेशक, इस भारी नुकसान को देखते हुए यह राशि नगण्य है। फिर भी, मेरे प्रियजनों, आपके परिवार के एक सदस्य के रूप में, इस समय भारी मन से आपके साथ खड़ा होना मेरा कर्तव्य है।" पोस्ट के अंत में, उन्होंने ईश्वर से घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने और उनके घर लौटने की प्रार्थना की।
बता दें कि यह हादसा शनिवार को उस समय हुआ जब विजय का संबोधन सुनने के लिए हजारों समर्थक जमा हुए थे। कार्यक्रम स्थल पर भीड़ बढ़ती गई और इस दौरान भगदड़ मच गई जिसमें कई लोगों की जान चली गई। इस हादसे पर पीएम मोदी ने भी दुख जताया है। वहीं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने इस घटना को "गंभीर और चिंताजनक" बताया। साथ ही राहत पैकेज का भी ऐलान किया।
दूसरी ओर, करूर शहर पुलिस ने टीवीके पश्चिम जिला सचिव मथियालगन, महासचिव आनंद और संयुक्त सचिव निर्मल कुमार समेत कई लोगों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (BNS) की धारा 109, 110, 125बी और 223 के तहत मामला दर्ज किया है। भारतीय दंड संहिता (बीएनएस) की धाराएँ 109 और 110 क्रमशः हत्या के प्रयास और गैर इरादतन हत्या के प्रयास से संबंधित हैं।
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