Dharmasthalam Murder Rape Case: कर्नाटक के धर्मस्थल सामूहिक दफनाने मामले में एसआईटी ने यूट्यूबर एमडी समीर पर शिकंजा कस दिया है। शनिवार को पुलिस ने समीर को नोटिस जारी कर 24 अगस्त को विशेष जांच दल (SIT) के सामने पेश होने का आदेश दिया। यह नोटिस उनके बल्लारी स्थित घर पर चिपका दिया गया। यह कार्रवाई ऐसे समय में की गई है जब 21 अगस्त को मंगलुरु की एक कोर्ट ने उन्हें अग्रिम जमानत दे दी थी।
दरअसल यूट्यूबर एमडी समीर पर धर्मस्थल मामले से जुड़ा एक वीडियो अपलोड करने का आरोप है, जिसमें भड़काऊ सामग्री और आपत्तिजनक दावे थे। धर्मस्थल थाने में उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 192 , 240 (गलत सूचना देना) और 353 (1) (बी) (सार्वजनिक उपद्रव पैदा करने वाले बयान) के तहत मामला दर्ज किया गया है।
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि समीर ने अपने वीडियो में ऐसे गंभीर आरोप लगाए थे, जिनसे सामाजिक तनाव बढ़ सकता था। साथ ही, माहौल बिगड़ने का भी खतरा था। एसआईटी अब उनकी भूमिका की गहराई से जांच कर रही है। यूट्यूबर समीर के ऑनलाइन लाखों फ़ॉलोअर्स हैं। उनका दावा है कि वे मुख्यधारा के मीडिया द्वारा नजरअंदाज किए गए मुद्दों को लोगों तक पहुंचाते हैं।
बता दें कि कर्नाटक के धर्मस्थल में कई शवों को दफनाने के मामले में एक नया मोड़ आ गया है। राज्य सरकार के विशेष जांच दल (SIT) ने मामले में शिकायतकर्ता को गिरफ्तार कर लिया है। उस पर झूठे बयान देने और झूठे सबूत पेश करने का आरोप है। गिरफ्तार किया गया शिकायतकर्ता मंदिर का पूर्व सफाई कर्मचारी था। उसने दो दशकों से धर्मस्थल में कई हत्याओं, बलात्कारों और शवों को दफनाने का आरोप लगाया था।
उसकी पहचान सीएन चिन्नैया के रूप में हुई है। SIT प्रमुख प्रणब मोहंती ने कहा कि उसके बयान और दस्तावेजों में अंतर था। इसके बाद शुक्रवार देर रात तक चिन्नैया से पूछताछ की गई। फिर शनिवार सुबह उसे गिरफ्तार कर प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट विजयेंद्र की अदालत में पेश किया गया। अदालत ने चिन्नैया को 10 दिनों की SIT हिरासत में भेज दिया है।
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