Sharmistha Panoli: इन्फ्लुएंसर शर्मिष्ठा पनोली को इन शर्तों पर मिली अंतरिम जमानत

खबर सार :-
Sharmistha Panoli: ऑपरेशन सिंदूर पर चुप रहने वाले अभिनेताओं पर विवादित टिप्पणी करने वाली लॉ स्टूडेंट और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर शर्मिष्ठा पनोली को गुरुवार को कलकत्ता हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई।

Sharmistha Panoli: इन्फ्लुएंसर शर्मिष्ठा पनोली को इन शर्तों पर मिली अंतरिम जमानत
खबर विस्तार : -

Sharmistha Panoli: ऑपरेशन सिंदूर पर चुप रहने वाले अभिनेताओं पर विवादित टिप्पणी करने वाली लॉ स्टूडेंट और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर शर्मिष्ठा पनोली को गुरुवार को कलकत्ता हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई। जस्टिस राजा बसु ने उन्हें जमानत दे दी है। हालांकि हाईकोर्ट ने शर्मिष्ठा को कई शर्तें पर जमानत दी हैं, जिनका पालन उन्हें करना होगा। 

कोर्ट ने शर्मिष्ठा के देश छोड़ने पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि शर्मिष्ठा चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट (सीजेएम) की अनुमति के बिना देश से बाहर नहीं जा सकती। कोर्ट ने शर्मिष्ठा को अपना पासपोर्ट भी जमा करने को कहा है। इतना कोर्ट ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर पर 10,000 रुपये की जमानत राशि जमा करने को भी कहा। इसके अलावा बंगाल पुलिस को उनकी सुरक्षा बढ़ाने का भी आदेश जारी किया है। दरअसल शर्मिष्ठा ने दावा किया है कि उनकी टिप्पणी के बाद उन्हें लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं।

Sharmistha Panoli: कोर्ट ने क्या कुछ कहा

कोर्ट ने कहा कि यह मानते हुए कि इस देश में सभी लोगों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, वे खुलकर अपने विचार रख सकते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वे जो मन में आए बोलते रहेंगे। हर चीज की अपनी सीमाएं होती हैं। अगर सजा सात साल से कम है तो इसका मतलब यह नहीं है कि पुलिस को गिरफ्तार करने का अधिकार नहीं है।

 भारतीय न्याय संहिता की धारा 35 के तहत सभी पुलिस को गिरफ्तार करने का पूरा अधिकार दिया गया है। हमारे देश में हर समुदाय, धर्म और संप्रदाय के लोग रहते हैं। ऐसे में सभी को अपनी बात कहने से पहले पूरी सावधानी बरतनी चाहिए। इसके बाद ही कुछ कहना चाहिए। कुछ भी कहने से पहले यह सोचना चाहिए कि इसका नतीजा क्या होगा।

Sharmistha Panoli: जानें क्या है पूरा मामला

बता दें कि शर्मिष्ठा पनोली पर सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर ऑपरेशन सिंदूर पर चुप रहने वाले अभिनेताओं पर विवादित टिप्पणी करने का आरोप है। ऐसा करके उन्होंने एक धर्म विशेष के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने की कोशिश की थी। इसके बाद पुलिस ने उनके खिलाफ कार्रवाई की थी। पुलिस ने उन्हें 30 मई को गुरुग्राम से गिरफ्तार किया था। इसके बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। लेकिन अब उन्हें कोलकाता हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है।

अन्य प्रमुख खबरें