हाईकोर्ट ने अगले आदेश तक कार्रवाई पर लगाई रोक

खबर सार :-
भगदड़ और इससे हुई मौत के मामले की अगली सुनवाई 16 जून को होगी। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक हरनहल्ली और श्याम सुंदर भी कोर्ट में पेश हुए।

हाईकोर्ट ने अगले आदेश तक कार्रवाई पर लगाई रोक
खबर विस्तार : -

कर्नाटक, हाईकोर्ट ने शुक्रवार छह जून को एक अंतरिम आदेश में राज्य की पुलिस को एक बड़ा निर्देश दिया है। इसमें कहा गया है कि वह बेंगलुरु में चिन्नास्वामी स्टेडियम के पास मची भगदड़ के मामले पर केएससीए के पदाधिकारियों के खिलाफ तब तक कोई दंडात्मक कार्रवाई न करे, जब तक उसे अगला आदेश नहीं मिल जाता है। याचिका पर सुनवाई और न्यायमूर्ति एसआर कृष्ण कुमार के फैसले से केएससीए अधिकारियों को अंतरिम राहत मिली है। 

पिछले दिन की भगदड़ को कोर्ट ने गंभीर माना है। यहां की हाईकोर्ट ने एक अंतरिम आदेश में प्रदेश की पुलिस को कार्रवाई से संबंधित निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि वह बेंगलुरु में चिन्नास्वामी स्टेडियम के पास मची भगदड़ को गंभीरता से लें। इस मामले में केएससीए के पदाधिकारियों के खिलाफ फिलहाल अगले आदेश तक किसी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई से बचें। आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की जीत का जश्न मनाने के दौरान एक बड़ा हादसा हुआ था। जश्न के लिए बड़ी संख्या में लोगों के जुटने के बाद चिन्नास्वामी स्टेडियम के पास बुधवार को भगदड़ में 11 लोगों की जान चली गई थी।

इसी हादसे को लेकर हाईकोर्ट में एक याचिका डाली गई थी। बता दें कि कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ के अध्यक्ष रघुराम भट एवं इसमें सचिव ए शंकर और कोषाध्यक्ष ईएस जयराम हैं। इन्होंने भगदड़ की घटना को लेकर उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने के लिए कोर्ट से अनुरोध किया था। इसी याचिका पर न्यायमूर्ति एसआर कृष्ण कुमार ने सुनवाई की और केएससीए अधिकारियों को अंतरिम राहत दी है। भगदड़ और इससे हुई मौत के मामले की अगली सुनवाई 16 जून को होगी। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक हरनहल्ली और श्याम सुंदर भी कोर्ट में पेश हुए।

दूसरी ओर राज्य सरकार की पैरवी महाधिवक्ता शशि किरण शेट्टी की ओर से की गई। एक अलग से दायर याचिका पर हाईकोर्ट ने सुनवाई की। यह आरसीबी के मार्केटिंग प्रमुख निखिल सोसले की ओर से थी। कोर्ट ने इसे नौ जून तक स्थगित कर दिया। उधर, बेंगलुरू में भगदड़ के बाद सिद्दारमैया सरकार की फजीहत होने से वह ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रहे हैं। सिद्दारमैया ने गुरुवार को विधान परिषद सदस्य गोविंदराज को पद से हटा दिया था। जबकि मुख्यमंत्री के राजनीतिक सचिव के रूप में के. गोविंदराज की नियुक्ति भी रद कर दी गई। 
 

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