चंडीगढ़ः हरियाणा सरकार ने 30 जून या 31 दिसंबर को रिटायर होने वाले या होने वाले कर्मचारियों को पेंशन की गणना के लिए एक काल्पनिक वेतन वृद्धि देने का फैसला किया है, बशर्ते वे एक साल की संतोषजनक सेवा पूरी कर चुके हों।
हरियाणा के मुख्य सचिव और वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने बुधवार को इस संबंध में एक पत्र जारी किया। यह फैसला 20 फरवरी, 2025 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश और 20 मई, 2025 को केंद्र सरकार द्वारा जारी मेमो के अनुसार लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यह वेतन वृद्धि केवल पेंशन की गणना के लिए होगी और यह ग्रेच्युटी, छुट्टी नकद भुगतान या कम्यूटेशन जैसे अन्य पेंशन लाभों पर लागू नहीं होगी।
यह लाभ 30 जून, 2006 और 30 जून, 2015 के बीच रिटायर हुए और एक साल की संतोषजनक सेवा पूरी करने वाले हरियाणा के कर्मचारियों को मिलेगा। इसके अलावा, यह उन कर्मचारियों को भी मिलेगा जो 30 जून या 31 दिसंबर को रिटायर हुए हैं या होंगे, बशर्ते उन्होंने एक साल की संतोषजनक सेवा पूरी की हो।
वेतन वृद्धि के कारण बढ़ी हुई पेंशन मई 2023 से देय होगी। 30 अप्रैल, 2023 से पहले कोई बकाया भुगतान नहीं किया जाएगा। जो कर्मचारी कोर्ट गए थे और जिन्हें कोर्ट से फैसला मिला है, उन्हें कोर्ट के आदेश के अनुसार बढ़ी हुई पेंशन मिलेगी।
जिन मामलों में हाई कोर्ट में अपील लंबित है, वहां अंतिम लाभ कोर्ट के फैसले पर निर्भर करेगा। जो कर्मचारी छह महीने या उससे अधिक लेकिन एक साल से कम सेवा के बाद 30 जून या 31 दिसंबर को रिटायर हुए हैं, उन्हें यह लाभ नहीं मिलेगा क्योंकि यह मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। राज्य सरकार ने इन मामलों में एसएलपी दायर की है और कई मामलों में अंतरिम स्टे ऑर्डर जारी हैं।
पेंशन का बकाया 1 मई, 2023 से देय होगा। अवमानना कार्यवाही के तहत किए गए भुगतान सहित पहले किए गए कोई भी अतिरिक्त भुगतान अंतिम न्यायिक निर्णय तक वापस नहीं लिए जा सकेंगे। सभी संबंधित विभागों और अधिकारियों को इन दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करने और आवश्यकतानुसार मामले को कोर्ट के ध्यान में लाने का निर्देश दिया गया है।
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