Ram Rahim: फिर जेल से बाहर आया गुरमीत राम रहीम, अब मिली 21 दिनों की फरलो

Summary : Ram Rahim: यौन शोषण मामले में दोषी डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम पर हरियाणा सरकार मेहरबान है। राम रहीम एक बार फिर फिर फरलो मिल गई है। डेरा प्रमुख को इस बार 21 दिन की फरलो मिली है।

Ram Rahim: यौन शोषण मामले में दोषी डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम पर हरियाणा सरकार मेहरबान है। राम रहीम एक बार फिर फिर फरलो मिल गई है। डेरा प्रमुख को इस बार 21 दिन की फरलो मिली है। उन्हें लेने हनीप्रीत पहुंची। वह कड़ी पुलिस सुरक्षा में राम रहीम (Gurmeet Ram Rahim) को लेने पहुंची। रोहतक की सुनारिया जेल से बाहर आने के बाद वह सिरसा डेरा के लिए रवाना हो गए।

Ram Rahim: 13वीं बार मिली पैरोल

जानकारी के मुताबिक 29 अप्रैल को डेरा सच्चा सौदा प्रमुख का स्थापना दिवस है। ऐसे में यहां कई बड़े कार्यक्रम होने की संभावना है, जिसके मद्देनजर गुरमीत राम रहीम ने कथित तौर पर सिरसा में ही रहने का फैसला किया है। यौन शोषण मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद गुरमीत राम रहीम को 13 बार पैरोल दी जा चुकी है, जिस पर कई बार सवाल उठे हैं। 

कांग्रेस ने सरकार इस पर उठाए सवाल 

वहीं, हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले जब गुरमीत राम रहीम को 20 दिन की पैरोल दी गई थी, तब भी कांग्रेस ने इस पर सवाल उठाए थे। कांग्रेस ने इस संबंध में चुनाव आयोग को पत्र लिखकर आशंका जताई थी कि वह चुनाव में मतदाताओं को प्रभावित कर सकते हैं। कांग्रेस ने अपने पत्र में चुनाव आयोग से मांग की थी कि बाबा राम रहीम को दी गई पैरोल को तुरंत रद्द किया जाए। 

कांग्रेस ने अपने पत्र में बाबा राम रहीम को दी गई पैरोल की टाइमिंग पर भी सवाल उठाए थे और कहा था कि उन्हें ऐसे समय में पैरोल दी गई है, जब चुनाव में कुछ ही दिन बचे हैं और हरियाणा में उनके बड़ी संख्या में अनुयायी हैं। ऐसे में इस बात की प्रबल संभावना है कि राम रहीम मतदाताओं को अपनी मर्जी के मुताबिक प्रभावित कर सकते हैं। 

रेप और हत्या मामले में 20 साल की सजा

इसी तरह अगस्त 2023 में 21 दिन की फ़रलो और पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले 7 फ़रवरी 2022 को दी गई एक और फ़रलो की भी आलोचना की गई। जनवरी में दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच गुरमीत राम रहीम को 30 दिन की पैरोल दी गई थी। 2017 में गुरमीत राम रहीम को दो साध्वियों से बलात्कार और एक पत्रकार की हत्या के आरोप में 20 साल जेल की सज़ा सुनाई गई थी।

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