Delhi Stray Dogs Supreme Court : सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को लेकर एक बड़ा आदेश जारी किया। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों को सड़कों से हटाकर उनकी नसबंदी करने और इन्हें शेल्टर में रखा जाए। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का सोशल मीडिया पर लेकर विरोध शुरू हो गया है। अब विपक्षी नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई है।
राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, "दिल्ली-एनसीआर से सभी आवारा कुत्तों को हटाने का सुप्रीम कोर्ट का आदेश दशकों से चली आ रही मानवीय और विज्ञान-समर्थित नीति से एक कदम पीछे हटने वाला है। ये बेजुबान जानवर कोई ऐसी समस्या नहीं हैं जिसे खत्म किया जा सके। आश्रय, नसबंदी, टीकाकरण और सामुदायिक देखभाल से सड़कों को बिना किसी क्रूरता के सुरक्षित रखा जा सकता है।" उन्होंने आगे कहा कि सभी कुत्तों को एक साथ हटाना न केवल अमानवीय है, बल्कि यह एक ऐसा कदम है जिसमें दूरदर्शिता का अभाव है और हमारी करुणा का हनन होता है। हम मिलकर जन सुरक्षा और पशु कल्याण सुनिश्चित कर सकते हैं।
गौरतलब है कि सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों के बढ़ते हमलों पर चिंता जताई थी। कोर्ट ने दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) और नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (एनडीएमसी) को तत्काल कार्रवाई कर सभी आवारा कुत्तों को पकड़कर हटाने का निर्देश दिया है। यह फैसला बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है, जो इन कुत्तों के हमलों और रेबीज जैसी खतरनाक बीमारियों का शिकार हो रहे हैं।
कोर्ट ने साफ कहा है कि दिल्ली-एनसीआर के हर इलाके से आवारा कुत्तों को उठाकर दूसरी सुरक्षित जगह पर भेजा जाए। इस प्रक्रिया में बाधा डालने वाले किसी भी संगठन या व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कोर्ट ने चेतावनी दी है कि अगर कोई भी कुत्तों को पकड़ने में जबरन बाधा डालता है, तो उसे कानूनी परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं।
कोर्ट ने कहा कि दिल्ली-एनसीआर में हाल के दिनों में आवारा कुत्तों के बढ़ते हमले इसकी सबसे बड़ी वजह हैं। दिल्ली-एनसीआर में लोगों में डर का माहौल है। खासकर बुजुर्गों और बच्चों के लिए यह खतरा और भी गंभीर हो गया है। रेबीज जैसी जानलेवा बीमारियों का खतरा भी बढ़ रहा है। कोर्ट के अनुसार, सड़कों को आवारा कुत्तों से मुक्त करना जरूरी है ताकि लोग सुरक्षित महसूस कर सकें।
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