Delhi Air Pollution : दिल्ली-NCR की 'जहरीली' हवा पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई चिंता, कहा-अमीरों की देन है प्रदूषण

खबर सार :-
Supreme Court On Delhi Air Pollution : भारत के चीफ जस्टिस ने दिल्ली-NCR में गंभीर वायु प्रदूषण पर चिंता जताई। CJI ने कहा कि अमीर लोग प्रदूषण फैलाते हैं, जबकि गरीब मज़दूर वर्ग सबसे ज़्यादा परेशान होता है। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि यह मामला बुधवार को तीन जजों की बेंच के सामने आएगा और तब इस पर सुनवाई होगी।

Delhi Air Pollution : दिल्ली-NCR की 'जहरीली' हवा पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई चिंता, कहा-अमीरों की देन है प्रदूषण
खबर विस्तार : -

Supreme Court On Delhi Air Pollution : दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इस मामले पर चिंता जताते हुए वायु प्रदूषण पर गाइडलाइन जारी करने पर जोर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह ऐसे प्रभावी आदेश जारी करेगा जिन्हें लागू किया जा सके। कोर्ट ने यह भी कहा कि वह 17 दिसंबर को दिल्ली-NCR में गंभीर हवा प्रदूषण से जुड़े मामलों की सुनवाई करेगा।  चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा राज्य सरकारें कोर्ट के निर्देशों का पूरी तरह पालन नहीं करतीं, जब तक कि कोर्ट उन्हें सख्ती से लागू करने का आदेश न दे।

Delhi Air Pollution : बुधवार को होगी मामले की सुनवाई

Supreme Court के चीफ जस्टिस ने कहा कि "हमें समस्या पता है, और हम ऐसे आदेश पास करेंगे जिनका पालन किया जा सके। कुछ निर्देशों को ज़बरदस्ती लागू नहीं किया जा सकता। इन शहरी महानगरों में लोगों की अपनी जीवनशैली है, लेकिन सबसे ज़्यादा परेशानी गरीब मजदूरों को हो रही है।" CJI ने सभी पक्षों से कहा कि वे अपने सुझाव एमिकस क्यूरी को भेजें, जब उनकी नियुक्ति हो जाए, न कि प्रेस और मीडिया को। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि यह मामला बुधवार को तीन जजों की बेंच के सामने आएगा और इस पर सुनवाई होगी।

Supreme Court: अमीरों के कामों की कीमत चुका रहे गरीब 

भारत के चीफ जस्टिस (CJI) और एमिकस क्यूरी दोनों ने इस बात पर ज़ोर दिया कि हवा प्रदूषण का सबसे ज़्यादा असर गरीब और मज़दूर वर्ग पर पड़ता है, जो बाहर काम करते हैं और अक्सर महंगे सुरक्षा उपकरण (जैसे एयर प्यूरीफायर या N95 मास्क) नहीं खरीद सकते। CJI ने कहा कि अमीर लोग अपनी लाइफस्टाइल (जैसे कार और एयर कंडीशनर का इस्तेमाल) बदलने को तैयार नहीं हैं, जिससे प्रदूषण होता है, लेकिन इसका खामियाजा गरीबों को भुगतना पड़ता है। यह पर्यावरणीय न्याय का मामला है।

Delhi Air Pollution: कुछ निर्देशों को लागू नहीं किया जा सकता

CJI ने एक जरूरी बात मानते हुए कहा कि "हम सिर्फ प्रभावी आदेश ही देंगे; कुछ निर्देशों को लागू नहीं किया जा सकता।" CJI ने तर्क दिया कि लाखों लोगों की जीवनशैली और रोजी-रोटी को नजरअंदाज करके आदेश नहीं दिए जा सकते। उदाहरण के लिए, सभी गाड़ियों की आवाजाही रोकना या सभी कंस्ट्रक्शन का काम रोकना शायद व्यावहारिक न हो। 

दिल्ली-NCR में वायु प्रदूषण 'गंभीर' श्रेणी में बरकरार

दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर बरकरार है। सोमवार (15 दिसंबर) को दिल्ली की हवा की क्वालिटी 'गंभीर' कैटेगरी में बनी रही। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (CPCB) के अनुसार, आज सुबह 10 बजे दिल्ली में औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 450 रिकॉर्ड किया गया। यह स्थिति लगातार तीसरे दिन बनी हुई है। अगले एक-दो दिनों तक कोई खास राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। दूसरी ओर, आज इस मौसम का सबसे घना कोहरा छाया रहा। IGI एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी 50 मीटर रिकॉर्ड की गई, जबकि सफदरजंग में यह शून्य थी। 

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