अदालत ने घटिया खाद्य पदार्थ के 13 मामलों में लगाया जुर्माना

खबर सार :-
लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ न हो, इसके लिए प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है। खाद्य पदार्थों में गड़बड़ी पाए जाने पर कोर्ट ने जुर्माना लगाया है। प्रशासन ऐसा करने वालों के नाम भी उजागर कर रहा है।

खबर विस्तार : -

श्रीगंगानगर : मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एवं जिला कलेक्टर डॉ. मंजू के निर्देश पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लगातार कार्रवाई की जा रही है। सैंपल रिपोर्ट में घटिया खाद्य पदार्थ पाए जाने के मामलों में ऐसे 13 संस्थान मालिकों को माननीय न्यायालय द्वारा अधिनियम के तहत जुर्माना लगाकर दंडित किया जा चुका है। सीएमएचओ डॉ. अजय सिंगला ने बताया कि विभाग द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लगातार कार्रवाई की जा रही है तथा विभाग घटिया खाद्य पदार्थ बेचने वालों के नाम सार्वजनिक कर रहा है, ताकि आमजन जागरूक हो सके। साथ ही ऐसे लोगों को माननीय न्यायालय द्वारा दंडित भी किया जा रहा है।

माननीय न्यायालय की ओर से पुरानी छोटी धान मंडी स्थित मैसर्स खजान चंद एंड संस पर घटिया डेयरी क्रीम के लिए एक लाख रुपए का जुर्माना, पुरानी आबादी वार्ड नंबर 9 टावर रोड स्थित गणेश किराना स्टोर पर घटिया घी (ओम कृष्णा ब्रांड) के लिए 70 हजार रुपए का जुर्माना, सुखाड़िया सर्किल मार्ग स्थित होटल खुराना पैलेस पर घटिया पनीर के लिए 15 हजार रुपए का जुर्माना, सेंट्रल सिटी मार्केट रीको स्थित हर्ष ट्रेडिंग कंपनी पर घटिया खाद्य तेल (राज किंग ब्रांड) के लिए 40 हजार रुपए का जुर्माना, तीन ई छोटी साधु कॉलोनी स्थित बाला जी मिल्क सेंटर पर घटिया गाय का दूध के लिए 20 हजार रुपए का जुर्माना, दूध विक्रेता बलवंत पुत्र रुघाराम निवासी गांव 7 एलएनपी पर घटिया मिश्रित दूध के लिए 12 हजार रुपए का जुर्माना तथा रिद्धि सिद्धि प्रथम हाई स्ट्रीट स्थित ए स्क्वायर लाउंज पर घटिया पनीर के लिए 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया। श्रीकरणपुर के वार्ड नंबर 16 स्थित बालाजी मिष्ठान भंडार को घटिया मिल्क केक के लिए 30 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया। इसी तरह, सादुलशहर के राजीव चौक स्थित वार्ड नंबर 15 स्थित नागपाल पनीर हाउस को घटिया खुला मक्खन के लिए 30 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया। अग्रवाल धर्मशाला के पास स्थित जगदंबा किराना स्टोर को घटिया सरसों तेल (जेके गोल्ड ब्रांड) के लिए 30 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया। वार्ड नंबर 10 स्थित गणपति ट्रेडिंग कंपनी को घटिया गाय का घी (बृजवासी ब्रांड) के लिए 6 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया। वार्ड नंबर 10 स्थित श्री हनुमान मिष्ठान भंडार को घटिया बेसन बर्फी के लिए 6 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया। सबसे ज्यादा जुर्माना विधि ब्रांड के घटिया घी पर 4 लाख रुपए लगाया गया। इस मामले में सूरतगढ़ के गांव 28 स्थित पीबीएन आर्मी कैंट के सामने स्थित गुप्ता मॉल और वार्ड नंबर 24 स्थित पारस होलसेल भंडार पर घटिया किस्म का विधि ब्रांड घी पाए जाने पर 2-2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। इन मामलों में सैंपल लेने की कार्रवाई खाद्य सुरक्षा अधिकारी कंवरपाल सिंह, हंसराज गोदारा और हेतराम खुड़िया ने की।

शिकायत करें, कार्रवाई होगी

सीओआईईसी विनोद बिश्नोई ने बताया कि आमजन मिलावटी, अशुद्ध और अपरिष्कृत खाद्य पदार्थ बेचने वालों के खिलाफ अपनी शिकायत वॉट्सऐप नंबर 9351504313 या 9462819999 पर मैसेज भेजकर या 181 पर कॉल करके दर्ज करवाएं, ताकि विभाग प्रभावी कार्रवाई कर सके। सूचना देने वाले का नाम पूरी तरह गोपनीय रखा जाएगा।

अन्य प्रमुख खबरें