छत्तीसगढ़ कैबिनेट का फैसला, नक्सलियों के सभी मामले वापस लेगी सरकार

खबर सार :-
छत्तीसगढ़ सरकार सरेंडर करने वाले नक्सलियों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। सीएम साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया है कि जो नक्सली सरेंडर करने के बाद अच्छा आचरण कर रहे हैं उन पर लगे सभी मामलों को वापस ले लिया जाएगा।

छत्तीसगढ़ कैबिनेट का फैसला, नक्सलियों के सभी मामले वापस लेगी सरकार
खबर विस्तार : -

रायपुरः छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में बुधवार को सिविल लाइंस स्थित मुख्यमंत्री आवास पर कैबिनेट की मीटिंग हुई, जिसमें सरेंडर कर चुके नक्सलियों के खिलाफ केस वापस लेने समेत कई अहम फैसले लिए गए।

जांच के लिए बनेगी कमेटी

कैबिनेट ने सरेंडर कर चुके नक्सलियों के खिलाफ कोर्ट से वापस लिए जाने वाले केसों की समीक्षा और जांच के लिए कैबिनेट सब-कमेटी बनाने को मंजूरी दी। यह कमेटी जांच के बाद केस कैबिनेट के सामने पेश करेगी। यह फैसला छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जारी छत्तीसगढ़ नक्सली सरेंडर विक्टिम रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन पॉलिसी-2025 के नियमों के अनुसार है, जिसमें सरेंडर कर चुके नक्सलियों के खिलाफ उनके अच्छे व्यवहार और नक्सलवाद को खत्म करने में योगदान के आधार पर दर्ज केसों का समाधान करने का प्रावधान है।

क्रिमिनल केस वापस लेने के लिए सौंपी जाएगी रिपोर्ट

सरेंडर कर चुके नक्सलियों के केस वापस लेने की प्रक्रिया की देखरेख के लिए जिला लेवल पर कमेटी बनाई गई है। यह कमेटी सरेंडर कर चुके नक्सलियों के खिलाफ क्रिमिनल केस वापस लेने के संबंध में पुलिस हेडक्वार्टर को रिपोर्ट देगी। पुलिस हेडक्वार्टर अपनी राय के साथ प्रस्ताव पेश करेगा। सरकार लॉ डिपार्टमेंट की राय लेगी और मामले को काउंसिल ऑफ़ मिनिस्टर्स की एक सब-कमेटी के सामने पेश करेगी। 

14 एक्ट्स में होगा बदलाव

इसके अलावा, 14 एक्ट्स में बदलाव करने के लिए छत्तीसगढ़ पब्लिक ट्रस्ट (अमेंडमेंट ऑफ़ प्रोविज़न्स) (सेकंड) बिल, 2025 के ड्राफ़्ट को मंज़ूरी दी गई ताकि अलग-अलग कानूनों को समय पर और नागरिकों के लिए आसान बनाया जा सके। यह ध्यान देने वाली बात है कि कई एक्ट्स में उल्लंघन के लिए जुर्माना या जेल के प्रोविज़न से कानूनी प्रक्रिया लंबी हो जाती है, जिससे आम नागरिकों और बिज़नेस दोनों पर बेवजह असर पड़ता है। बिज़नेस करने में आसानी और रहने में आसानी को बढ़ावा देने के लिए इन प्रोविज़न को आसान बनाना ज़रूरी है। पहले, राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ पब्लिक ट्रस्ट (अमेंडमेंट ऑफ़ प्रोविज़न्स) एक्ट, 2025 को नोटिफ़ाई किया था, जिसमें 8 एक्ट्स के 163 प्रोविज़न में बदलाव किया गया था। अब, यह बिल 11 डिपार्टमेंट्स के 14 एक्ट्स के 116 प्रोविज़न को आसान और ज़्यादा असरदार बनाने के लिए भी लाया जाएगा।

कोर्ट का बोझ कम करने की तैयारी

यह बिल छोटे-मोटे उल्लंघनों के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव पेनल्टी का प्रावधान करता है, यानी, कानून के तहत नियमों के छोटे-मोटे उल्लंघन या उल्लंघन के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकारियों या संस्थाओं द्वारा लगाई जाने वाली फाइनेंशियल पेनल्टी या दूसरी डिसिप्लिनरी कार्रवाई। इससे मामलों का जल्दी समाधान हो सकेगा। इससे कोर्ट पर बोझ कम होगा और नागरिकों को जल्दी राहत मिलेगी। इसके अलावा, कई एक्ट्स में लंबे समय से बिना बदले पेनल्टी अमाउंट ने असरदार कार्रवाई में रुकावट डाली है। यह बिल इस कमी को दूर करेगा। इन बदलावों से गुड गवर्नेंस को बढ़ावा मिलेगा। छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है जिसने पब्लिक कॉन्फिडेंस बिल का दूसरा वर्जन पेश किया है। मंत्रिपरिषद ने साल 2025-2026 के लिए पहले सप्लीमेंट्री एस्टिमेट्स की असेंबली में प्रेजेंटेशन के लिए छत्तीसगढ़ एप्रोप्रिएशन बिल, 2025 को मंजूरी दे दी।

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