नई दिल्लीः वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2025 के नए इनकम टैक्स बिल में एक बड़ा बदलाव घोषित किया है। इस बदलाव के तहत, अब टैक्स कानूनों को सरल और स्पष्ट भाषा में पेश किया जाएगा, जिससे करदाता आसानी से उसे समझ सकेंगे। इसका उद्देश्य करदाताओं की सही जानकारी सुनिश्चित करना और उन्हें टैक्स कानूनों के प्रति जागरूक बनाना है, साथ ही गलत व्याख्याओं और विवादों की संभावना को कम करना है।
वित्त मंत्री ने इस कदम को करदाता-केंद्रितता और अनुपालन को बढ़ावा देने के रूप में बताया। उन्होंने यह भी कहा कि इस संशोधन से करदाताओं को अपने टैक्स दायित्वों को बेहतर तरीके से समझने और पालन करने में मदद मिलेगी। नया बिल 2025 का यह प्रावधान, भविष्य में कर विवादों को भी कम करने में मदद करेगा, क्योंकि करदाताओं को कानून की भाषा में गहरी समझ होगी।
वित्त मंत्री ने आयकर विभाग से आग्रह किया कि वह फेसलेस अपीलीय प्राधिकारियों के समक्ष लंबित विवादित कर मांगों का शीघ्र समाधान करें। उन्होंने विभाग को केंद्रीय बजट 2024-25 में घोषित संशोधित मौद्रिक सीमा से नीचे आने वाली विभागीय अपीलों की पहचान करने और उन्हें वापस लेने के निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त, उन्होंने विभाग को तीन महीने के भीतर लंबित मामलों की समीक्षा करने और उन्हें हल करने का आदेश भी दिया।
निर्मला सीतारमण ने वित्तीय सेवा वितरण में सुधार के लिए नई तकनीक को अपनाने की भी बात की। उन्होंने सीबीडीटी से यह सुनिश्चित करने की अपील की कि कर्मचारियों को बेहतर कार्यस्थल और आवास सुविधाएं प्रदान की जाएं, ताकि वे कठिन परिस्थितियों में काम करने से बच सकें।
वित्त मंत्री ने नए इनकम टैक्स बिल को समयसीमा में ड्राफ्ट करने के लिए आयकर विभाग की सराहना की और कहा कि विभाग ने सेलेक्ट कमेटी से प्राप्त सिफारिशों पर सक्रिय रूप से काम किया है। उन्होंने इस प्रक्रिया को भविष्य में भी तेज़ और प्रभावी बनाए रखने का समर्थन किया।
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