Arvind Kejriwal Bungalow: लंबी कानूनी लड़ाई और केंद्र सरकार के साथ चली तनातनी के बाद आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आखिरकार सरकारी बंगला मिल गया है। केजरीवाल को 95 लोधी एस्टेट में टाइप-VII श्रेणी का बंगला आवंटित किया गया है। यह आवास उन्हें राष्ट्रीय पार्टी के मुखिया के तौर पर दिया गया है।
दरअसल यह आवंटन दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा आवास आवंटन में देरी के लिए केंद्र सरकार की कड़ी आलोचना के बाद हुआ है। कोर्ट ने कहा था कि सरकारी आवास के वितरण में पारदर्शिता और समानता सुनिश्चित की जानी चाहिए। कोर्ट आप की एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें पार्टी ने अपने राष्ट्रीय संयोजक के लिए केंद्र सरकार से आवास की मांग की थी।
16 सितंबर को सुनवाई के दौरान, हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार के रवैये को "टालमटोल" करार देते हुए कहा कि आवास आवंटन प्रक्रिया समान अवसर के आधार पर होनी चाहिए, न कि किसी विशिष्ट व्यक्ति के आधार पर। न्यायालय ने केंद्र सरकार को स्पष्ट किया कि सरकारी आवास किसी व्यक्ति या पद के विरुद्ध भेदभाव के आधार पर आवंटित नहीं किए जा सकते। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि वह अपनी आवंटन प्राथमिकता और प्रक्रिया संबंधी रिकॉर्ड अदालत में पेश करे और यह बताए कि किस आधार पर अरविंद केजरीवाल को प्राथमिकता सूची में पीछे रखा गया था।
बता दें कि इससे पहले, आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल को 35 लोधी एस्टेट स्थित टाइप-VII बंगला आवंटित करने का प्रस्ताव रखा था। यह वही बंगला था जिसे बहुजन समाज पार्टी (BSP) सुप्रीमो मायावती ने मई में खाली किया था। हालांकि, केंद्र सरकार ने यह बंगला केजरीवाल की बजाय एक केंद्रीय राज्य मंत्री को आवंटित कर दिया। अब जब केजरीवाल को 95 लोधी एस्टेट स्थित बंगला आवंटित कर दिया गया है, तो आप ने इसे "न्याय की जीत" बताया है। पार्टी नेताओं ने कहा कि यह निर्णय न केवल कानूनी रूप से सही है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि संस्थाओं में अभी भी पारदर्शिता और समानता कायम है।
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