पटना: पटना हाईकोर्ट ने कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका दिया है। बुधवार को पटना हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री मोदी और उनकी मां के AI वीडियो पर कड़ी आपत्ति जताई। यह वीडियो बिहार कांग्रेस ने हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर शेयर किया था। हाईकोर्ट ने कांग्रेस पार्टी को प्रधानमंत्री मोदी की मां के AI वीडियो को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से तुरंत हटाने का आदेश दिया।
अतिरिक्त मुख्य न्यायाधीश पीबी बजंथरी की अध्यक्षता वाले पटना हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री मोदी और उनकी मां के AI वीडियो जारी करने के संबंध में महत्वपूर्ण निर्देश दिए। कोर्ट ने कांग्रेस पार्टी को प्रधानमंत्री की मां के AI वीडियो को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से तुरंत हटाने का आदेश दिया। ये निर्देश सुनवाई के दौरान दिए गए।
कोर्ट का यह आदेश कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ी मुश्किल माना जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी और उनकी मां के AI वीडियो पर दायर PIL के संबंध में, सरकार के वकील रत्नेश कुशवाहा ने कहा कि कोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लिया है। बिहार कांग्रेस ने हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी और उनकी मां का एक AI वीडियो जारी किया था। वीडियो में प्रधानमंत्री मोदी की मां उनके सपने में आकर उनसे बात करती हुई दिखाई दीं। प्रधानमंत्री मोदी की दिवंगत मां के इस AI वीडियो को जारी करने पर कांग्रेस पार्टी की खूब आलोचना हुई। बीजेपी और अन्य विपक्षी पार्टियों ने भी इस मामले में कांग्रेस की आलोचना की।
कांग्रेस पार्टी को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस AI वीडियो को ब्लॉक करने का निर्देश दिया गया है। कोर्ट ने पार्टी को वीडियो की लाइव स्ट्रीमिंग भी बंद करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कांग्रेस पार्टी से दो हफ़्ते में जवाब देने को कहा है।
इससे पहले, दरभंगा में महागठबंधन के वोटर राइट्स मार्च के दौरान, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और RJD नेता तेजस्वी यादव ने एक संयुक्त मंच से प्रधानमंत्री की मां के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद आम जनता के साथ-साथ बीजेपी और उसके सहयोगियों ने भी असंतोष जताया और राहुल गांधी और तेजस्वी यादव से माफी मांगने की मांग की।
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