जालौन में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की कैद, 80 हजार रुपये जुर्माना

खबर सार : -
2017 में जालौन में हुए नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में एडीजे पॉक्सो कोर्ट उरई ने फैसला देते हुए आरोपी को 20 साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने आरोपी पर 80 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

खबर विस्तार : -

जालौन : जहां एक तरफ सरकार न्याय के प्रति लगातार सशक्त है तो वहीं दूसरी तरफ अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाए जा रहे हैं और अपराधियों को सरकार द्वारा कठोरतम सजा भी दिलाई जा रही है, आपको बता दें कि जालौन के माधौगढ़ में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में एडीजे पॉक्सो कोर्ट उरई ने फैसला सुनाया। कोर्ट ने आरोपी राजू को 20 साल की कैद और 80 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

2017 का है मामला

मामला 4 मार्च 2017 का है। पीड़िता के पिता ने कोतवाली माधौगढ़ में अपनी नाबालिग बेटी के अपहरण और दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट समेत कई धाराओं में केस दर्ज किया था। इस मामले में राजू के अलावा राममिलन, अवधेश और आनंद कुमारी को आरोपी बनाया गया था। और आपको बता दें कि पुलिस ने विवेचना के दौरान साक्ष्य और गवाहों के बयान एकत्र किए। 11 अगस्त 2017 को आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया गया और अभियोजन पक्ष और पुलिस की मेहनत रंग लाई।

कोर्ट ने राजू को दोषी करार दिया। इससे पहले 18 अप्रैल 2025 को राममिलन और अवधेश को भी सजा सुनाई गई थी। आनंद कुमारी को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया था। इस फैसले से पीड़ित परिवार को राहत मिली है। पुलिस अधीक्षक ने पुलिस और अभियोजन टीम की सराहना की है।

अन्य प्रमुख खबरें