नई दिल्ली: वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएस में हुए बदलावों को लेकर जनता के मन में उहापोह की स्थिति बनी हुई है। किस सेक्टर में और किस स्लैब में कौन का बदलाव हुआ है, उससे जुड़े अनेकों सवाल लोगों के जेहन में मौजूद हैं। ऐसे में वित्त मंत्रालय ने गुरुवार को वस्तु एवं सेवा कर 2.0 को लेकर छह सवालों का एक फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन (एफएक्यू) जारी किया है। इसका उद्देश्य 22 सितंबर को लागू होने वाले जीएसटी सुधारों के बारे में लोगों को बेहतर ढंग से जानकारी देना है।
एफएक्यू कुछ इस प्रकार है:
प्रश्न 1. मुझे किस अधिसूचना में वस्तुओं पर सीजीएसटी दरों में बदलाव देखने को मिलेगा? क्या कोई नई अधिसूचना जारी की जाएगी?
वस्तुओं पर सीजीएसटी दरों में बदलाव आपको अधिसूचना संख्या 9/2025- केंद्रीय कर (दर) दिनांक 17.9.2025 में मिलेगा। यह अधिसूचना संख्या 9/2025- केंद्रीय कर (दर) दिनांक 17.9.2025, पूर्व की अधिसूचना संख्या 1/2017- केंद्रीय कर (दर) दिनांक 28 जून 2017 के स्थान पर जारी की गई है।
प्रश्न 2. मुझे सीजीएसटी से छूट प्राप्त वस्तुओं की सूची किस अधिसूचना में मिलेगी? क्या कोई नई अधिसूचना जारी की जा रही है?
आपको सीजीएसटी से छूट प्राप्त वस्तुओं की सूची अधिसूचना संख्या 10/2025-केंद्रीय कर (दर) दिनांक 17.9.2025 में मिलेगी। यह अधिसूचना संख्या 10/2025-केंद्रीय कर (दर) दिनांक 17.9.2025, पूर्व की अधिसूचना संख्या 2/2017-केंद्रीय कर (दर) दिनांक 28 जून 2017 के स्थान पर जारी की गई है।
प्रश्न 3. हस्तशिल्प के लिए जीएसटी दर मुझे किस अधिसूचना में मिलेगी? क्या कोई नई अधिसूचना जारी की जाएगी?
हस्तशिल्प के लिए जीएसटी दरें आपको अधिसूचना संख्या 13/2025-केंद्रीय कर (दर) दिनांक 17.9.2025 में मिलेंगी। यह अधिसूचना संख्या 13/2025-केंद्रीय कर (दर) दिनांक 17.9.2025, अधिसूचना संख्या 21/2018-केंद्रीय कर (दर) दिनांक 26 जुलाई, 2018 को संशोधित करने के लिए जारी की गई है।
प्रश्न 4. कौन सी अधिसूचना क्षतिपूर्ति उपकर की संशोधित दरें निर्धारित करती है?
क्षतिपूर्ति उपकर दरों में परिवर्तन अधिसूचित करने के लिए अधिसूचना संख्या 1/2017-क्षतिपूर्ति उपकर (दर) दिनांक 28.6.2017 को अधिसूचना संख्या 2/2025-क्षतिपूर्ति उपकर (दर) दिनांक 17.9.2025 द्वारा संशोधित किया गया है।
प्रश्न 5. पेट्रोलियम ऑपरेशंस के लिए आयातित वस्तुओं पर जीएसटी दर में परिवर्तन से संबंधित अधिसूचना कौन सी है?
कृपया इस संबंध में अधिसूचना संख्या 11/2025- केंद्रीय कर (दर) दिनांक 17.9.2025 देखें।
प्रश्न 6. क्या स्पेशल कंपोजिशन स्कीम के अंतर्गत ईंटों के लिए कोई नई अधिसूचना जारी की गई है?
रेत-चूना ईंटों के अलावा अन्य ईंटों के लिए स्पेशल कंपोजिशन स्कीम के अंतर्गत जीएसटी दर में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इस संबंध में अधिसूचना संख्या 14/2025- केंद्रीय कर (दर) दिनांक 17.9.2025 जारी की गई है।
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