Fuel Sticker : अगर आप दिल्ली में रहते हैं, तो यह खबर आपके लिए है। दिल्ली परिवहन विभाग ने नियमों में सख्ती बरतते हुए कुछ चीजों को अनिवार्य कर दिया है। अगर आपने अपने कार में Fuel Sticker नहीं लगाया है तो आपका मोटा चालान कट सकता है। ऐसे में आप समय रहते सतर्क हो जाएं।
दरअसल, दिल्ली परिवहन विभाग ने एक आदेश जारी किया है, जिसके तहत सभी कार चालको को अपने वाहन पर Fuel Sticker लगाना अनिवार्य किया गया है। इसे गाड़ी के विंडशील्ड पर लगाया जाना है और यह हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट के आदेश का ही एक हिस्सा है। अगर आप कार चला रहे हैं और आपकी कार पर यह स्टीकर नहीं लगा है तो आपको मोटा जुर्माना भरना पड़ सकता है।
दिल्ली में चलने वाले वाहनों पर दिल्ली परिवहन विभाग ने जो Fuel Sticker लगाना अनिवार्य किया है, वह अलग-अलग रंगों में आता है। ये कलर्स ही बताते हैं कि कौन सी कार किस फ्यूल टाइप के साथ आती है। अगर आपके पास डीजल वाहन है तो इस पर Orange Color का स्टीकर लगता है, वहीं अगर आपके पास पेट्रोल व सीएनजी वाहन है तो आपको हल्के Blue रंग का स्टीकर लगाना होता है। इसके अलावा अगर कोई अन्य वाहन है तो उस पर Gray Color का स्टीकर लगाया जाता है। बता दें कि 2012-13 में ही इसे लागू किया गया और 2019 में सरकार ने सभी नए व पुराने वाहनों पर इसे लगाना अनिवार्य कर दिया था। अगर आपकी कार में कलर कोडेड स्टीकर और हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगा हुआ है तो मोटर व्हीकल एक्ट के तहत आपका करीब 5,000 का चालान कट सकता है।
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