PM Crop Insurance Scheme: अगर आपके खाते से पीएम फसल बीमा योजना का प्रीमियम कट रहा है तो यह इस बात की गारंटी नहीं है कि फसल का नुकसान होने पर आपको मुआवजा मिलेगा। फसल बीमा का मुआवजा तभी मिल सकेगा जब इसके लिए तय नियमों का सही पालन किया जाएगा। खरीफ फसल के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है। इसके साथ ही जिन लोगों ने प्रीमियम का भुगतान कर दिया है, उन्हें 31 से पहले कुछ काम भी पूरे करने होंगे।
पीएम किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त आने से पहले यह काम पूरे कर लेने होंगे। किसानों के लिए सबसे बड़ी चुनौती मौसम की होती है। कई बार मौसम किसानों की पूरी मेहनत पर पानी फेर देता है। ऐसी मुसीबत के समय किसानों को आर्थिक मदद देने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की है। इस योजना के तहत सिर्फ 2 प्रतिशत प्रीमियम देकर फसल बीमा कराया जा सकता है। यदि किसी कारणवश नुकसान होता है, तो बैंक या बीमा कम्पनी से उचित उचित मुआवज़ा मिल सकता है। हालांकि, इसके लिए कुछ नियम और शर्तें हैं।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत पंजीकृत किसानों को 31 जुलाई से पहले अपना आधार अपडेट करवाना होगा। किसानों ने जिस भी बैंक या कम्पनी से बीमा पॉलिसी ली है, उस बैंक या कम्पनी की नज़दीकी शाखा में जाकर अपना आधार सत्यापित और अपडेट करवाएं। ध्यान रहे कि 31 जुलाई से पहले आधार अपडेट कराने का काम पूरा नहीं किया गया, तो किसी भी कारण से फसल को नुकसान होने पर मुआवज़ा मिलने में दिक्कत आ सकती है। बैंक ने साफ़ कहा है कि जब तक प्रधानमंत्री फसल बीमा पोर्टल पर आधार सत्यापन (आधार ekyc) नहीं हो जाता, तब तक बीमा मान्य नहीं होगा।
अगर आप खरीफ सीजन में अपनी बीमित फसल बदलना चाहते हैं, तो उसके लिए भी अब कुछ ही दिन बचे हैं। किसान अपनी फसल बदल सकते हैं। हालांकि, इस काम के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई से दो दिन पहले ही है। यानी यह काम 29 जुलाई तक हर हाल में पूरा करना होगा।
अगर आपने अभी तक फसल बीमा योजना का लाभ नहीं उठाया है, तो बस कुछ ही दिन बचे हैं। खरीफ की फसल के लिए आप 31 जुलाई तक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ सकते हैं। इस तारीख के बाद यह मौका हाथ से निकल जाएगा। यह योजना कितनी उपयोगी है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि सिर्फ 2 प्रतिशत प्रीमियम देकर आपकी फसल की सुरक्षा की जा सकती है। अगर नुकसान होता है, तो बैंक या कम्पनी द्वारा मुआवजा दिया जाएगा। बीमा न लेने की स्थिति में फसल का नुकसान होने पर कोई आर्थिक मदद नहीं मिलेगी।
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