SIR: झारखंड में ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी, 5 सितंबर तक मतदाता सूची में जुड़वा सकते हैं अपना नाम

खबर सार :-

SIR प्रक्रिया के तहत झारखंड में प्रारूप मतदाता सूची या ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी हो गई है। वोटर अपना नाम पोलिंग स्टेशनों के साथ ही ऑनलाइन देख सकते हैं। लिस्ट में 5 सितंबर तक सुधार या नाम जुड़वा सकते हैं।
झारखंड में SIR के तहत मतदाता सूची जारी, 5 सितंबर तक सुधार का मौका

खबर विस्तार : -

रांची: झारखंड में वोटर लिस्ट के लिए 'स्पेशल इंटेंसिव रिविजन' (SIR) प्रोग्राम या विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत, 5 अगस्त को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट और ASDD (अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत, डुप्लिकेट) लिस्ट जारी की गई। ये लिस्ट राज्य के सभी 81 विधानसभा क्षेत्रों में आम जनता के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से उपलब्ध कराई गई हैं।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी के. रवि कुमार ने बुधवार को कहा कि वोटर लिस्ट लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक स्थायी और महत्वपूर्ण दस्तावेज है; इसलिए, हर पात्र भारतीय नागरिक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनका नाम इसमें शामिल हो। उन्होंने कहा कि मौजूदा SIR के तहत तैयार की जा रही वोटर लिस्ट भविष्य में एक महत्वपूर्ण संदर्भ दस्तावेज के रूप में काम आएगी।

4 सितंबर तक जुड़वा सकते हैं नाम

उन्होंने बताया कि जिन पात्र नागरिकों के नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में शामिल नहीं थे, वे 5 अगस्त से 4 सितंबर, 2026 के बीच फॉर्म-6 भरकर अपना नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा, वोटर लिस्ट में नाम, पता, उम्र या अन्य विवरणों में गलतियों को तय फॉर्म का उपयोग करके सुधारा जा सकता है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि वोटर लिस्ट लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक स्थायी और महत्वपूर्ण दस्तावेज है; इसलिए, हर पात्र भारतीय नागरिक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनका नाम इसमें शामिल हो। 

मोबाइल ऐप और वेबसाइट पर देख सकते हैं अपना नाम

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि अब तक राज्य में 2,21,01,249 मतदाताओं के लिए गणना फॉर्म प्राप्त और डिजिटाइज किए जा चुके हैं - जो कुल मतदाताओं का 83.51 प्रतिशत है, जबकि लगभग 43.61 लाख मतदाताओं के गणना फॉर्म विभिन्न कारणों से प्राप्त नहीं किए जा सके। उन्होंने कहा कि मतदाता मोबाइल ऐप और झारखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन अपना नाम देख सकते हैं। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट और ASDD (अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत या डुप्लिकेट) लिस्ट के लिंक वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। इसके अलावा, वोटर अपने जिले, विधानसभा क्षेत्र और पोलिंग स्टेशन को चुनकर संबंधित PDF फाइलें डाउनलोड कर सकते हैं। ASDD लिस्ट में उस कैटेगरी में हर एंट्री को शामिल करने का कारण भी बताया गया है।

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हर पोलिंग स्टेशन पर देख सकते हैं प्रारूप मतदाता सूची 

ऑफलाइन व्यवस्था के तहत, ड्राफ्ट वोटर लिस्ट (प्रारूप मतदाता सूची) और ASDD लिस्ट की प्रिंटेड कॉपी हर पोलिंग स्टेशन पर उपलब्ध कराई गई हैं। इन्हें ग्रामीण इलाकों में पंचायत ऑफ़िस और शहरी इलाकों में नगर निकाय ऑफ़िस के नोटिस बोर्ड पर भी लगाया जाएगा। साथ ही, ये लिस्ट सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियों के बूथ लेवल एजेंट (BLA-2) के पास और जिला चुनाव अधिकारी (DEO), चुनाव पंजीकरण अधिकारी (ERO) और सहायक चुनाव पंजीकरण अधिकारी (AERO) के ऑफिस में भी उपलब्ध होंगी। 

वोटरों से अपना नाम खुद जांचने की अपील

के. रवि कुमार ने सभी वोटरों से अपील की कि वे अपने नाम और जानकारी की खुद जांच करें और अपने परिवार के सदस्यों, पड़ोसियों, दोस्तों और दूसरे योग्य नागरिकों को वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने और किसी भी गलती को ठीक करवाने के लिए प्रोत्साहित करें। उन्होंने जोर दिया कि कोई भी योग्य नागरिक वोटर लिस्ट में शामिल होने से छूटना नहीं चाहिए।

3 अक्टूबर तक चलेगी प्रक्रिया, 7 अक्टूबर को अंतिम प्रकाशन 

उन्होंने बताया कि आपत्तियां दर्ज करने की प्रक्रिया 5 अगस्त से 4 सितंबर तक चलेगी। इसके बाद, नोटिस, सुनवाई और सत्यापन से जुड़ी कार्यवाही 5 अगस्त से 3 अक्टूबर तक होगी। फाइनल वोटर लिस्ट 7 अक्टूबर, 2026 को जारी की जाएगी। मुख्य चुनाव अधिकारी ने साफ किया कि बिना नोटिस जारी किए और ठोस कारण बताते हुए आदेश पारित किए बिना ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से किसी भी वोटर का नाम नहीं हटाया जाएगा। अगर किसी वोटर को किसी फैसले पर आपत्ति है, तो उन्हें अपील करने का पूरा अधिकार होगा।

 

FAQ

1. SIR प्रक्रिया क्या है?

SIR का पूरा नाम 'स्पेशल इंटेंसिव रिविजन' (Special Intensive Revision) है। यह भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची से अनावश्यक नाम हटाने के लिए की जाने वाली एक प्रक्रिया है।

2. किन-किन राज्यों में होगा विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान?

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार, 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में चरणबद्ध तरीके से SIR (विशेष गहन पुनरीक्षण) की प्रक्रिया संपन्न की जाएगी।

3. वोटर कहां देख सकते हैं अपना नाम?

वोटर अपना नाम सभी पोलिंग स्टेशनों के साथ ही मतदाता मोबाइल ऐप और झारखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर देख सकते हैं।

 

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