भीलवाड़ा में अवैध गैस कारोबार पर प्रशासन का प्रहार: भदालीखेड़ा में बिना अनुमति चल रहा एलपीजी पंप सील
खबर सार :-
भीलवाड़ा के भदालीखेड़ा में जिला रसद विभाग ने अवैध ऑटो एलपीजी पंप पर बड़ी कार्रवाई करते हुए उसे सील कर दिया है। बिना दस्तावेजों के संचालित इस पंप पर जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार सख्त एक्शन लिया गया है।
खबर विस्तार : -
भीलवाड़ा: राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में अवैध रूप से संचालित हो रहे रसोई गैस और एलपीजी के काले कारोबार पर जिला प्रशासन ने अब अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। शुक्रवार को भदालीखेड़ा क्षेत्र में एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए रसद विभाग की टीम ने एक अवैध ऑटो एलपीजी पंप को रंगे हाथों पकड़कर सील कर दिया। इस अचानक हुई कार्रवाई से क्षेत्र के अवैध कारोबारियों में हड़कंप का माहौल है।
जिला कलेक्टर के निर्देश पर सख्त एक्शन
यह पूरी कार्रवाई जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू के उन सख्त निर्देशों का परिणाम है, जिसमें उन्होंने जिले में अवैध गैस रिफिलिंग और बिना मानक संचालित हो रहे पंपों पर लगाम लगाने की बात कही थी। जिला रसद अधिकारी अमरेंद्र कुमार मिश्रा के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया, जिसने खुफिया सूचना के आधार पर भदालीखेड़ा में औचक निरीक्षण किया।
बिना दस्तावेजों के हो रहा था संचालन
निरीक्षण के दौरान टीम ने पाया कि भदालीखेड़ा में संचालित हो रहा ऑटो एलपीजी पंप पूरी तरह से गैर-कानूनी था। पंप संचालक बिजेंद्र सिंह के पास न तो संचालन के वैध दस्तावेज थे और न ही सुरक्षा मानकों का पालन किया जा रहा था। विभाग के अनुसार, यह पंप आवश्यक वस्तु अधिनियम (EC Act) के नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ा रहा था। अधिकारियों ने मौके पर ही कार्रवाई करते हुए पंप को सीज कर दिया और मशीनरी को कब्जे में ले लिया। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सुरक्षा मानकों के बिना गैस जैसे संवेदनशील ईंधन का कारोबार करना आम जनता की जान को जोखिम में डालने जैसा है।
दोषियों के खिलाफ कानूनी शिकंजा: कड़ी कार्रवाई की तैयारी
प्रशासनिक टीम द्वारा की गई इस छापामार कार्रवाई का उद्देश्य केवल पंप को बंद करना ही नहीं, बल्कि भविष्य के लिए एक नजीर पेश करना भी है। विभागीय अधिकारियों ने मौके पर जांच पूरी करने के बाद न केवल अवैध रूप से संचालित हो रहे पंप को सील किया, बल्कि इसके मुख्य संचालक बिजेंद्र सिंह के विरुद्ध भी कानूनी शिकंजा कस दिया है। रसद विभाग ने स्पष्ट किया है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत नियमों का उल्लंघन करने पर संचालक के खिलाफ नियमानुसार अग्रिम कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जिला रसद अधिकारी ने इस संबंध में मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि विभाग की सतर्कता टीमें अब जिले के अन्य संवेदनशील और ग्रामीण क्षेत्रों में भी इसी तरह की संदिग्ध गतिविधियों पर पैनी नजर रख रही हैं। प्रशासन के अनुसार, "अवैध गैस रिफिलिंग और बिना किसी सुरक्षा मानकों या अनुमति के पंप का संचालन करना एक गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है।" अधिकारियों ने कड़े शब्दों में चेतावनी दी है कि ऐसे मामलों में किसी भी प्रकार की कोताही या ढिलाई नहीं बरती जाएगी और जो भी व्यक्ति जन-सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करता पाया जाएगा, उस पर सख्त से सख्त दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
आमजन से अपील और सुरक्षा का संदेश
प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद जिले में खलबली मच गई है। जिला प्रशासन ने आम नागरिकों से भी अपील की है कि यदि उनके आसपास कहीं भी अवैध गैस रिफिलिंग या बिना लाइसेंस के पंप का संचालन हो रहा है, तो इसकी सूचना तुरंत स्थानीय प्रशासन या रसद विभाग को दें। यह कदम न केवल अवैध व्यापार को रोकने के लिए है, बल्कि भविष्य में होने वाली किसी भी संभावित दुर्घटना को टालने और जन-सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भी उठाया गया है।
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