शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर कसेगा शिकंजा, हर सप्ताहांत चलेगा विशेष अभियान

खबर सार :-
यातायात निदेशालय के निर्देश पर अब प्रत्येक शनिवार और रविवार को रात 8 बजे से 11 बजे तक विशेष चेकिंग अभियान चलाया जाएगा। यह अभियान शहर के भीड़भाड़ वाले बाजारों, प्रमुख मार्गों, हाईवे और टोल प्लाजा के आसपास संचालित किया जाएगा।
शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर कसेगा शिकंजा, हर सप्ताहांत चलेगा विशेष अभियान
खबर विस्तार : -

झांसी: सड़क हादसों में लगातार बढ़ोतरी और शराब पीकर वाहन चलाने की घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए झांसी प्रशासन अब सख्त कार्रवाई के मूड में आ गया है। महानगरों की तरह झांसी में भी कई लोग शराब के नशे में वाहन चलाते हुए न केवल अपनी जान जोखिम में डालते हैं, बल्कि सड़क पर चलने वाले अन्य लोगों की सुरक्षा के लिए भी बड़ा खतरा बन जाते हैं। ऐसे वाहन चालकों पर लगाम लगाने के लिए यातायात विभाग ने विशेष अभियान शुरू करने का निर्णय लिया है।

अभियान के दौरान पुलिस बैरिकेडिंग कर वाहनों की जांच करेगी और ड्राइवरों के शारीरिक लक्षणों के आधार पर शराब सेवन की पहचान की जाएगी। पुलिस अधिकारियों के अनुसार जांच के दौरान यदि किसी चालक के शरीर में निर्धारित सीमा से अधिक शराब पाई जाती है तो उसके खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाएगी। शराब परीक्षण से इंकार करने वाले चालकों का ब्लड टेस्ट कराया जाएगा। यदि चालक नशे की हालत में पाया जाता है तो उसे मौके पर ही हिरासत में लिया जा सकता है। साथ ही वाहन को जब्त कर चालक को उसके परिजनों के सुपुर्द करने या सुरक्षित घर पहुंचाने की व्यवस्था भी की जाएगी।

यातायात विभाग ने जुर्माने की राशि भी स्पष्ट कर दी है। पहली बार शराब पीकर वाहन चलाते पकड़े जाने पर 10 हजार रुपये का चालान किया जाएगा, जबकि दूसरी बार पकड़े जाने पर 15 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा गंभीर मामलों में चालक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।

झांसी यातायात पुलिस द्वारा मई माह में चलाए गए अभियानों के आंकड़े इस समस्या की गंभीरता को दर्शाते हैं। 9 और 10 मई को चलाए गए अभियान में 99 चालान किए गए और करीब 9.42 लाख रुपये का जुर्माना वसूला गया। वहीं 16 और 17 मई के अभियान में लगभग 7.5 लाख रुपये तथा 23 और 24 मई को 73 चालान करते हुए करीब 7.5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। इस प्रकार मई माह में अब तक कुल 264 चालान किए जा चुके हैं और लगभग 24 लाख रुपये का जुर्माना वसूला गया है।

यातायात निरीक्षक मुकेश कुमार ने कहा कि नशे में वाहन चलाना स्वयं की और दूसरों की जान से खिलवाड़ करने जैसा है। उन्होंने बताया कि मोटर वाहन अधिनियम की धारा 203(4) के तहत नशे में वाहन चलाने वालों को बिना वारंट हिरासत में लिया जा सकता है। यदि जांच में अत्यधिक नशा पाया जाता है तो चालक को अगले दिन न्यायिक प्रक्रिया के तहत जेल भी भेजा जा सकता है। प्रशासन का उद्देश्य सख्ती के माध्यम से सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करना और दुर्घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाना है।

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