महाठग सुकेश केस में जैकलीन फर्नांडिस को राहत नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका रद्द करने से किया इनकार

खबर सार :-
Jacqueline Fernandez: महाठग सुकेश चंद्रशेखर केस जैकलीन फर्नांडीज़ के लिए मुसिबत बन गया है। दिल्ली उच्च न्यायालय के बाद, अब सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस मामले को खारिज करने की उनकी याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है।

महाठग सुकेश केस में जैकलीन फर्नांडिस को राहत नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका रद्द करने से किया इनकार
खबर विस्तार : -

Jacqueline Fernandez: बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज को 200 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले (Money Laundering Case) में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court ) से कोई राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज करने से इनकार कर दिया है। दरअसल अभिनेत्री ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज की गई एफआईआर को रद्द करने की उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी।

सुप्रीम कोर्ट ने अब उनकी याचिका खारिज कर दी है, जिससे यह स्पष्ट हो गया है कि मामले का फैसला ट्रायल कोर्ट में होगा, जहां वह अपना पक्ष रख सकती हैं। जैकलीन ने तर्क दिया था कि उनके खिलाफ लगे आरोप पूरी तरह से झूठे हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें सुकेश चंद्रशेखर (Sukesh Chandrashekhar ) के आपराधिक इतिहास की कोई जानकारी नहीं है, न ही उन्हें पता है कि उनसे मिले महंगे उपहार अवैध रूप से कमाए गए पैसों से खरीदे गए थे। हालांकि, अदालत ने इस मामले में फिलहाल हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा 

सुनवाई के दौरान, सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court ) ने कहा, "आरोप यह है कि आपको 200 करोड़ रुपये के उपहार मिले, लेकिन कानून की प्रकृति के कारण दो करीबी लोगों की भूमिका निर्धारित करना मुश्किल है और उनमें से एक आपराधिक गतिविधि में शामिल है; उन्हें अलग करना आसान नहीं है। ऐसे मामलों में, निचली अदालत ही उपयुक्त मंच है जहां तथ्यों की गहन जांच की जा सकती है।"

उधर जैकलीन फर्नांडीज (Jacqueline Fernandez) के वकील प्रशांत पाटिल ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इस मामले पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, "हमारा मामला निचली अदालत में आरोप-पत्र पर बहस के चरण में है। सुप्रीम कोर्ट जाने का हमारा उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि निचली अदालत हमारे मामले की निष्पक्ष और स्वतंत्र सुनवाई करे। इसलिए हमने सुप्रीम कोर्ट से हाईकोर्ट की टिप्पणियों को रिकॉर्ड से हटाने का अनुरोध किया है।" प्रशांत पाटिल ने आगे कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने हमारे पक्ष में आदेश दिया है कि ट्रायल कोर्ट को स्वतंत्र रूप से आरोपों पर बहस सुननी चाहिए और हाई कोर्ट की टिप्पणियां इसमें बाधा नहीं बननी चाहिए।

क्या है पूरा मामला

बता दें कि जैकलीन (Jacqueline Fernandez) उस समय विवादों में घिर गईं जब ठग सुकेश के साथ उनकी कुछ रोमांटिक तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं। ठग सुकेश चंद्रशेखर (Sukesh Chandrashekhar ) 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कई सालों से जेल में है। जांच में पता चला कि जैकलीन कभी सुकेश के साथ रिलेशनशिप में थीं। इसी वजह से अभिनेत्री जांच के घेरे में आ गईं। जांच में पता चला कि सुकेश ने खुद को एक व्यवसायी बताकर जैकलीन के साथ संबंध बनाए थे। उसने उस दौरान उन्हें कई महंगे तोहफे भी दिए थे। 

इस बीच, जैकलीन ने पुलिस को दिए अपने बयान में कहा कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि सुकेश एक ठग है। जैकलीन के इनकार के बावजूद, सुकेश अक्सर खास मौकों पर जेल से उसे चिट्ठियां लिखता है और दावा करता है कि उसने उसे कोई तोहफा दिया है। जैकलीन प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा दर्ज मामले में आरोपी हैं। दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज जबरन वसूली के मामले में भी उन्हें गवाह बनाया गया है।

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