The Ba**ds Of Bollywood: मुसीबत में फंसे शाहरुख खान... दिल्ली हाईकोर्ट ने भेजा समन

खबर सार :-
The Ba**ds Of Bollywood: दिल्ली उच्च न्यायालय ने आर्यन खान के शो को लेकर समीर वानखेड़े द्वारा दायर मानहानि के मुकदमे में शाहरुख खान की रेड चिलीज़ और नेटफ्लिक्स को तलब किया है। वानखेड़े का दावा है कि सीरीज़ में दिखाए गए दृश्य न केवल उनकी छवि धूमिल करते हैं, बल्कि समाज के लिए भी हानिकारक हैं।

The Ba**ds Of Bollywood: मुसीबत में फंसे शाहरुख खान... दिल्ली हाईकोर्ट ने भेजा समन
खबर विस्तार : -

The Ba**ds Of Bollywood: आईआरएस अधिकारी और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) के पूर्व जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने वेब सीरीज़ ''बैड्स ऑफ बॉलीवुड' के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। उन्होंने अभिनेता शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) और गौरी खान की कंपनी, रेड चिलीज एंटरटेनमेंट (Red Chillies Entertainment), ओटीटी प्लेटफॉर्म Netflix और अन्य के खिलाफ मानहानि के तौर पर 2 करोड़ रुयपे का हर्जाना मांगा है।

समीर वानखेड़े ने दायर की याचिका

इस मामले की सुनवाई करते हुए, दिल्ली हाईकोर्ट ने रेड चिलीज एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड को समन जारी किया है। यह मुकदमा 8 अक्टूबर, 2025 को दायर किया गया था। अपनी याचिका में समीर वानखेड़े ने आरोप लगाया कि वेब सीरीज 'The Ba**ds Of Bollywood' ने उनकी और उनके परिवार की प्रतिष्ठा, गरिमा और सार्वजनिक छवि को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाया है। इस वजह से उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोल भी किया गया।

संशोधित याचिका दायर

पिछली सुनवाई में अदालत ने वानखेड़े को एक संशोधित याचिका दायर करने का आदेश दिया था, जिसमें उनसे कुछ बिंदुओं पर स्पष्टीकरण मांगा गया था। न्यायमूर्ति पुरुषेंद्र कुमार कौर की अध्यक्षता वाली पीठ ने बुधवार को समीर वानखेड़े की संशोधित याचिका पर सुनवाई की। वरिष्ठ अधिवक्ता संदीप सेठी ने वानखेड़े की ओर से दलीलें पेश करते हुए कहा कि वेब सीरीज़ के कारण वानखेड़े और उनके परिवार को सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है। नेटफ्लिक्स की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव नैयर ने तर्क दिया कि मुकदमा दिल्ली में दायर नहीं किया जा सकता क्योंकि सभी पक्ष एक ही स्थान पर नहीं रहते हैं।

The Ba**ds Of Bollywood: 30 अक्टूबर को होगी अगल सुनवाई

कोर्ट ने कहा कि सामान्य तौर पर निषेधाज्ञा आदेश पारित नहीं किया जा सकता। उन्होंने दोनों पक्षों को समन जारी कर अदालत में अपना जवाब दाखिल करने का आदेश दिया। मामले की अगली सुनवाई अब 30 अक्टूबर को होगी।  दरअसल रेड चिलीज एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड, नेटफ्लिक्स, एक्स कॉर्प (पूर्व में ट्विटर), गूगल एलएलसी, मेटा प्लेटफॉर्म्स, आरपीजी लाइफस्टाइल मीडिया प्राइवेट लिमिटेड और जॉन डो को मुकदमे में प्रतिवादी बनाया गया है। समीर वानखेड़े ने दावा किया है कि वेब सीरीज़ में जानबूझकर उनके खिलाफ पक्षपातपूर्ण और अपमानजनक सामग्री शामिल की गई है। समीर वानखेड़े और आर्यन खान से जुड़ा मामला फिलहाल मुंबई की एक विशेष एनडीपीएस अदालत में चल रहा है।

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