Telegram की गूगल प्ले स्टोर पर वापसी, NEET पेपर के चलते लगी थी अस्थाई रोक

खबर सार :-

NEET परीक्षा के बाद, Telegram ऐप की सर्विस फिर से शुरू हो गई है। यह ऐप अब App Store और Google Play Store पर फिर से उपलब्ध है। NEET की दोबारा परीक्षा से पहले, परीक्षा से जुड़ी गलत जानकारी फैलने से रोकने के लिए Telegram पर बैन लगाने का फैसला किया गया था।
Telegram की गूगल प्ले स्टोर पर वापसी, NEET पेपर के चलते लगी थी अस्थाई रोक

खबर विस्तार : -

Telegram Back Play Store: करीब एक हफ़्ते के अस्थायी प्रतिबंद के बाद मैसेजिंग प्लेटफ़ॉर्म टेलीग्राम (Telegram) की गूगल प्ले स्टोर (Google Play Store) पर वापसी हो गई है। दरअसल नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) के अनुरोध पर केंद्र सरकार ने नीट यूजी 2026 (NEET-UG 2026) की दोबारा परीक्षा को देखते हुए 16 जून से 22 जून तक टेलीग्राम पर अस्थायी बैन लगाया था। हालांकि, यह ऐप अभी Apple के App Store पर उपलब्ध नहीं है; इसलिए, Apple यूजर्स को थोड़ा और इंतज़ार करना पड़ सकता है।

Telegram Back Play Store: 30 जून तक जारी रहेगी पाबंदी

बता दें कि टेलीग्राम ऐप Play Store पर वापस तो आ गया है, लेकिन प्लेटफ़ॉर्म के 'एडिट मैसेज' फीचर पर लगी रोक 30 जून तक लागू रहेगी। इसके अलावा यह ऐप अभी तक Apple App Store पर नहीं आया है। पिछले हफ़्ते, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने NEET की दोबारा परीक्षा से पहले एहतियाती कदम के तौर पर भारत में Telegram को 22 जून तक बैन कर दिया था।

NTA का आरोप था कि संगठित धोखाधड़ी करने वाले गिरोह इस प्लेटफ़ॉर्म का इस्तेमाल 21 जून को हुई NEET-UG 2026 की दोबारा परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को गुमराह करने और उनसे धोखाधड़ी करने के लिए कर रहे थे। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने मंगलवार को कहा, "ये कदम उन धोखाधड़ी करने वाले गिरोहों द्वारा प्लेटफ़ॉर्म के संगठित इस्तेमाल के जवाब में उठाए गए थे, जो 21 जून, 2026 को होने वाली NEET-UG 2026 की दोबारा परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को धोखा देने की कोशिश कर रहे थे।"

कोर्ट ने सरकार के फैसले को रखा था बरकरार

गौरतलब है कि शुक्रवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने NEET-UG 2026 की दोबारा परीक्षा से पहले पूरे भारत में Telegram की सेवाओं को अस्थायी रूप से निलंबित करने के केंद्र सरकार के फ़ैसले को सही ठहराया। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी ब्लॉक करने के आदेश को चुनौती देने वाली Telegram FZ LLC की याचिका को खारिज करते हुए, जस्टिस तेजस करिया की अध्यक्षता वाली सिंगल-जज बेंच ने कहा कि देशव्यापी मेडिकल प्रवेश परीक्षा से जुड़े हालात को देखते हुए, 22 जून तक मैसेजिंग प्लेटफ़ॉर्म को ब्लॉक करना और 30 जून तक इसके मैसेज-एडिटिंग फ़ीचर को निलंबित करना एक उचित कदम था।

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