झांसीः गैर नॉन टैक्स ई-चालान को समाप्त के आदेश के अनुसार पोर्टल व कोर्ट में लंबित चालान समाप्त किए जाएंगे इसके साथ ही उन चालान से जुड़े फिटनेस, परमिट, वाहन ट्रांसफर और हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन पर जैसे अवरोध भी हट जाएंगे।इस आदेश के अनुसार टैक्स से जुड़े चालान इसके दायरे में नहीं आएंगे और उनका भुगतान वाहन स्वामी को करना ही होगा। मुख्यालय से इस आदेश के आने के बाद सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी कार्यालय ने इस पर कार्य करना शुरू कर दिया है।
मुख्यालय ने इस पूरी प्रक्रिया को 30 दिन में पूरा करने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद वाहन स्वामी पोरटल पर जाकर अपने चालान की स्थिति देख सकेंगे। आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि यह केवल क्लोजर है यानी ना तो किसी को रिफंड मिलेगा और ना ही पुराने चालान दोबारा खोले जाएंगे। इस आदेश के तहत केवल उन्हीं चालान को माफ किया जाएगा जो 31 दिसंबर 2021 तक कोर्ट में लंबित थे इसके साथ ही जो चालान कभी कोर्ट नहीं भेजे गए और अब समय सीमा पार कर चुके हैं उन्हें भी प्रशासनिक रूप से बंद किया जाएगा।
टैक्स से जुड़े चालान, गंभीर अपराध, दुर्घटना या आईपीसी से जुड़े मामले इस राहत से बाहर ही रहेंगे। यह निर्णय कानून का पालन सुनिश्चित करने जनता को अनावश्यक चालान से राहत देने सेवाओं को समय पर उपलब्ध कराने और पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए लिया गया है।
इस आदेश के तहत सभी पेंडिंग चालान का पोर्टल पर निपटारा 30 दिन के अंदर ही करना होगा। इसके लिए हर हफ्ते प्रगति रिपोर्ट डाली जाएगी। एनआईसी पोर्टल में जरूरी बदलाव किया जा रहा है ताकि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और सुरक्षित रहे। टैक्स से जुड़ी देंदारीया पहले से जमा जुर्माना और कोर्ट आदेश यथावत रहेंगे।
2017 से लेकर 2021 के बीच का चालान है और वह पोर्टल पर अभी भी लंबित दिख रहा है तो इसके लिए वाहन स्वामी हेल्पलाइन नंबर 149 से मदद ले सकते हैं। इस बारे में श्री हेमचंद गौतम सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन झांसी ने बताया की परिवहन आयुक्त ब्रजेश नारायण सिंह के आदेश की प्रति मिल गई है जिस पर अमल शुरू कर दिया गया है इस प्रकार के चालान को छांटकर शासन को भेजा जाएगा और इसके बाद उसका निस्तारण किया जाएगा।
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