भोपाल: नौकरी के इच्छुक लोगों और सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत की बात है कि मध्य प्रदेश सरकार ने 23 साल पुराने 'टू चाइल्ड' पॉलिसी को खत्म करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मंगलवार को इस नियम को हटाने के निर्देश जारी किए; इसके बाद, दो से ज्यादा बच्चों वाले उम्मीदवार सरकारी नौकरी पाने से वंचित नहीं रहेंगे।
मुख्यमंत्री ने सामान्य प्रशासन विभाग को निर्देश दिया है कि वे मध्य प्रदेश सिविल सेवा नियमों से उस ड्राफ्ट प्रावधान को हटा दें, जिसके तहत दो से ज्यादा बच्चों वाले उम्मीदवार सीधी भर्ती और विभागीय नियुक्तियों के लिए अयोग्य माने जाते थे। राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस ड्राफ्ट को सरकारी पोर्टल से भी तुरंत प्रभाव से हटा दिया गया है।
गौरतलब है कि यह नियम तत्कालीन राज्य सरकार ने 2001 में जनसंख्या नियंत्रण के मकसद से लागू किया था। इस नियम के तहत, 26 जनवरी 2001 या उसके बाद दो से ज्यादा जीवित बच्चे होने पर किसी भी व्यक्ति को सरकारी सेवा के लिए अयोग्य माना जाता था। यह प्रावधान सीधी भर्ती और विभागीय पदोन्नति, दोनों पर लागू होता था।
इस नियम का असर सिर्फ नौकरी के इच्छुक लोगों तक ही सीमित नहीं था। मध्य प्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के तहत, सरकारी कर्मचारियों के लिए दो से ज्यादा बच्चे होना अनुशासनहीनता माना जाता था। अगर किसी कर्मचारी को तय तारीख के बाद तीसरा बच्चा होता था, तो उस पर विभागीय कार्रवाई हो सकती थी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने समीक्षा के बाद इस लंबे समय से चले आ रहे प्रावधान को खत्म करने का फैसला किया। सरकार के अनुसार, नियमों के मुताबिक संशोधित ड्राफ्ट को फिर से प्रकाशित किया जाएगा।
कर्मचारी संगठन भी लंबे समय से इस नियम की समीक्षा की मांग कर रहे थे। उनका तर्क था कि यह प्रावधान पुराना हो चुका था और कई परिवारों के लिए अनावश्यक परेशानी का कारण बन रहा था। सरकार ने कहा है कि नए नियमों का ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा और सुझावों के लिए सार्वजनिक किया जाएगा। अंतिम अधिसूचना जारी होने तक दो-बच्चों की पाबंदी लागू नहीं होगी।
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