झाँसी जिले में 4 नवंबर से विशेष सघन पुनरीक्षण अभियान शुरू हो गया है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची के लिए चलाए जा रहे एसआईआर (अभिदाता निरीक्षण) अभियान को प्रत्येक नागरिक को अत्यंत गंभीरता से लेना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति 4 दिसंबर तक भरा हुआ गणना प्रपत्र बीएलओ को जमा नहीं करता है, तो उसका नाम 9 दिसंबर को जारी होने वाली मतदाता सूची से हटा दिया जाएगा।
यह अभियान 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक चलेगा। इस अभियान के दौरान, बूथ स्तर के अधिकारी प्रत्येक घर-घर जाकर मतदाताओं को गणना प्रपत्र वितरित करेंगे। इसके बाद, वे प्रपत्र वापस लेकर वापस लौट जाएँगे। गणना प्रपत्रों के आधार पर, बूथ स्तर पर एक नई मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। यदि इस सूची के संबंध में कोई आपत्ति या दावा किया जाता है, तो उसका समाधान होने के बाद अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी।
इस एसआईआर अभियान के दौरान, मतदाताओं को केवल भरा हुआ गणना प्रपत्र बीएलओ को जमा करना होगा। इसके साथ कोई दस्तावेज़ संलग्न करने की आवश्यकता नहीं होगी। गणना प्रपत्र में मतदाता को अपनी जन्मतिथि, आधार संख्या, मोबाइल फ़ोन नंबर, पिता या अभिभावक का नाम, यदि उपलब्ध हो तो अपना EPIC नंबर, यदि लागू हो तो पति या पत्नी का नाम, और यदि उपलब्ध हो तो पति या पत्नी का EPIC नंबर भरना होगा।
यदि मतदाता का नाम 2003 की मतदाता सूची में नहीं है, तो मतदाता को 2003 की मतदाता सूची के अनुसार अपने माता-पिता का विवरण, निर्वाचक का नाम, EPIC नंबर, रिश्तेदार का नाम, ज़िले का नाम, राज्य विधानसभा क्षेत्र, भाग संख्या, क्रम संख्या लिखनी होगी। यदि किसी मतदाता के परिवार का नाम 2003 की मतदाता सूची में नहीं है, तो उसे अपनी नागरिकता साबित करने के लिए केंद्र या राज्य सरकार या सार्वजनिक उपक्रम के किसी नियमित कर्मचारी या पेंशनभोगी को जारी किया गया कोई पहचान पत्र या कोई पेंशन भुगतान आदेश प्रस्तुत करना होगा।
इसके अलावा सरकार, स्थानीय प्राधिकरण, बैंक पोस्ट ऑफिस, एलआईसी, पीएसयू द्वारा 1 जुलाई 1987 से पहले जारी कोई भी पहचान पत्र प्रमाण पत्र या दस्तावेज, आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय द्वारा जारी हाईस्कूल या शैक्षिक प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, पत्र वन अधिकार प्रमाण पत्र, ओबीसी एससी एसटी या कोई भी जाति प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर, राज्य स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा तैयार परिवार रजिस्टर, सरकार द्वारा जारी कोई भी भूमि या मकान आवंटन प्रमाण पत्र भी मान्य होगा।
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