अनुपालन आसान बनाने पर जोर, रजिस्ट्रेशन से रिफंड और इनपुट टैक्स क्रेडिट तक कई मुद्दों पर चर्चा की उम्मीद
खबर सार :-
जीएसटी परिषद की 57वीं बैठक अब 8 अक्टूबर को होगी। बैठक में रजिस्ट्रेशन, रिटर्न, रिफंड, आईटीसी और विवाद समाधान को आसान बनाने के प्रस्तावों पर चर्चा संभव है। कारोबारियों और ई-कॉमर्स क्षेत्र को राहत मिलने की उम्मीद है।
खबर विस्तार : -
57th GST Council Meeting: जीएसटी परिषद की प्रस्तावित 57वीं बैठक की तारीख में एक बार फिर बदलाव किया गया है। अब यह बैठक 7 अक्टूबर के बजाय 8 अक्टूबर को आयोजित होगी। जीएसटी परिषद सचिवालय ने कार्यालय ज्ञापन जारी कर बताया कि अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण बैठक की तारीख पुनर्निर्धारित की गई है। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करेंगी। इसमें केंद्र सरकार के साथ राज्यों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। बैठक में कारोबारियों और करदाताओं के लिए जीएसटी अनुपालन को सरल बनाने से जुड़े कई प्रक्रिया संबंधी सुधारों पर विचार होने की उम्मीद है।
रजिस्ट्रेशन से रिफंड तक प्रक्रिया आसान करने की तैयारी
बैठक में जीएसटी पंजीकरण, रिटर्न दाखिल करने और रिफंड से जुड़ी प्रक्रियाओं को सरल बनाने पर चर्चा हो सकती है। इसके अलावा जीएसटी विवादों के समाधान को आसान बनाने और इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) के प्रवाह में सुधार के प्रस्ताव भी एजेंडे में शामिल हो सकते हैं। इन बदलावों का उद्देश्य कारोबारियों और करदाताओं के लिए अनुपालन में लगने वाले समय और लागत को कम करना है। प्रस्तावित सुधार जीएसटी परिषद की कानून समिति की व्यापक सिफारिशों से भी जुड़े हैं। समिति ने जीएसटी कानूनों को सरल बनाने के साथ-साथ जानबूझकर की गई कर चोरी और अनजाने में कर का भुगतान नहीं कर पाने वाले मामलों के बीच अंतर करने के तरीकों की समीक्षा की है।
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गिरफ्तारी के प्रावधान पर भी नजर
मौजूदा जीएसटी व्यवस्था में केंद्रीय जीएसटी अधिनियम की धारा 69 के तहत आयुक्त गिरफ्तारी का आदेश दे सकते हैं, यदि उनके पास यह मानने का कारण हो कि किसी व्यक्ति ने धारा 132 के तहत निर्दिष्ट अपराध किए हैं। इनमें कर चोरी और फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट से जुड़े कुछ मामले शामिल हैं। ऐसे प्रावधानों के अनुप्रयोग और प्रक्रिया को लेकर भी कानून समिति की सिफारिशें महत्वपूर्ण हो सकती हैं।
ई-कॉमर्स कारोबारियों को भी राहत की उम्मीद
परिषद कारोबारियों, खासकर ई-कॉमर्स आपूर्तिकर्ताओं, के लिए अनुपालन प्रक्रिया को आसान बनाने वाले उपायों पर भी विचार कर सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कहा था कि जीएसटी सुधारों का अगला चरण अनुपालन को आसान बनाने और रिफंड प्रक्रिया में सुधार पर केंद्रित होगा। इससे कारोबारियों को निवेश और विस्तार संबंधी फैसलों में सुविधा मिलने की उम्मीद जताई गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी कह चुकी हैं कि जीएसटी सुधारों के अगले चरण में पंजीकरण, रिटर्न, रिफंड, विवाद समाधान और इनपुट टैक्स क्रेडिट से जुड़ी प्रक्रियाओं को सरल बनाने पर ध्यान दिया जाएगा।
दूसरी बार बदली बैठक की तारीख
जीएसटी परिषद की 57वीं बैठक मूल रूप से 12 सितंबर को होनी थी। लेकिन 12 और 13 सितंबर को नई दिल्ली में भारत की मेजबानी में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के कारण इसे पहले 7 अक्टूबर तक टाल दिया गया था। अब बैठक को दूसरी बार पुनर्निर्धारित करते हुए 8 अक्टूबर की तारीख तय की गई है। बैठक में होने वाले फैसलों का असर कारोबारियों, करदाताओं और जीएसटी अनुपालन की प्रक्रियाओं पर पड़ सकता है।
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FAQ (पूछे जाने वाले सामान्य सवाल)....
1. जीएसटी परिषद की 57वीं बैठक कब होगी?
जीएसटी परिषद की 57वीं बैठक अब 8 अक्टूबर को होगी। पहले इसकी तारीख 7 अक्टूबर तय की गई थी।
2. बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा हो सकती है?
बैठक में जीएसटी पंजीकरण, रिटर्न, रिफंड, विवाद समाधान और इनपुट टैक्स क्रेडिट की प्रक्रियाओं को आसान बनाने पर चर्चा हो सकती है।
3. जीएसटी सुधारों से कारोबारियों को क्या फायदा होगा?
प्रस्तावित सुधारों का उद्देश्य जीएसटी अनुपालन में लगने वाले समय और लागत को कम करना है। इससे कारोबारियों और ई-कॉमर्स आपूर्तिकर्ताओं को प्रक्रियागत राहत मिल सकती है।
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