परिवहन कर्मचारियों को महाराष्ट्र सरकार ने दी बड़ी राहत! वेतन और महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी
खबर सार :-
महाराष्ट्र सरकार ने परिवहन कर्मचारियों के वेतन और महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की है। महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम के कर्मचारी लंबे समय से इसकी मांग कर रहे थे। अब सरकार के इस फैसले का कर्मचारियों ने स्वागत किया है।
खबर विस्तार : -
मुंबई: महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम (MSRTC) के कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है; महाराष्ट्र सरकार ने उनके वेतन और भत्तों में बढ़ोतरी की घोषणा की है। परिवहन मंत्री प्रताप सरनाइक ने मंगलवार को राज्य विधानसभा के मॉनसून सत्र के दौरान यह घोषणा की। निगम के कर्मचारियों ने इस फैसले का स्वागत किया है।
विधानसभा को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा कि MSRTC कर्मचारियों के हितों और अधिकारों को ध्यान में रखते हुए कई वित्तीय लाभों को मंजूरी दी गई है। राज्य परिवहन कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) को 53 प्रतिशत से बढ़ाकर 58 प्रतिशत कर दिया गया है, यानी इसमें 5 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है।
मकान किराया भत्ते में भी वृद्धि
इसके अलावा, मकान किराया भत्ते (HRA) की दरों में भी बदलाव किया गया है। पहले की 8, 16 और 24 प्रतिशत की दरों को बढ़ाकर क्रमशः 10, 20 और 30 प्रतिशत कर दिया गया है। ये दरें शहरों के वर्गीकरण के आधार पर लागू होंगी। सरकार ने कर्मचारियों के लिए सालाना वेतन वृद्धि में भी सुधार किया है। पहले कर्मचारियों को 2 प्रतिशत की सालाना वेतन वृद्धि मिलती थी, जिसे अब बढ़ाकर 3 प्रतिशत कर दिया गया है।
45 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय बोझ
इस फैसले से MSRTC पर हर महीने लगभग 45 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा, जो पहले से ही आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहा है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए मंत्री ने कहा कि कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा करना सरकार की प्राथमिकता है, और वित्तीय बोझ दूसरी प्राथमिकता वाली बात है।
मांगों को लेकर हड़ताल कर चुके कर्मचारी
MSRTC कर्मचारी लंबे समय से बेहतर वेतन, महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी और काम की बेहतर स्थितियों की मांग कर रहे थे। इन मांगों को लेकर पहले भी कई बार हड़तालें और विरोध-प्रदर्शन हो चुके हैं। सरकार के इस फैसले को इन लंबे समय से चली आ रही मांगों को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के तौर पर देखा जा रहा है।
परिवहन मंत्री ने निजी बस चालकों को दी चेतावनी
इस बीच, परिवहन मंत्री ने निजी परिवहन क्षेत्र को लेकर कड़ी चेतावनी भी जारी की। उन्होंने कहा कि सरकार निजी बसों के जरिए पार्सल और सामान के अवैध परिवहन के मामले में 'ज़ीरो-टॉलरेंस' (सख्त) नीति अपनाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि नियमों का उल्लंघन करने वाले निजी बस ऑपरेटरों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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