New Vehicle Delivery Rules : लखनऊ में पुलिस का बड़ा एक्शन! अब शोरूम से बिना Number Plate बाहर निकली नई गाड़ी, तो सीधे डीलर पर गिरेगी गाज!

खबर सार :-

New Vehicle Delivery Rules : लखनऊ यातायात पुलिस ने वाहन डीलरों (Vehicle Dealers) के लिए सख्त गाइडलाइन जारी की है। अब बिना वैध रजिस्ट्रेशन और HSRP के किसी भी गाड़ी की डिलीवरी (Vehicle Delivery) देने पर शोरूम मालिकों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी।
New Vehicle Delivery Rules : लखनऊ में पुलिस का बड़ा एक्शन! अब शोरूम से बिना Number Plate बाहर निकली नई गाड़ी, तो सीधे डीलर पर गिरेगी गाज!

खबर विस्तार : -

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की सड़कों पर अगर आप बिना नंबर प्लेट (Number Plate) या बिना हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) के नया वाहन दौड़ाने की सोच रहे हैं, तो सावधान हो जाइए। लखनऊ यातायात पुलिस ने अब उन वाहन डीलरों (Vehicle Dealers) पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है जो बिना कागजी औपचारिकताएं पूरी किए गाड़ियों को शोरूम से बाहर निकाल देते हैं। पुलिस उपायुक्त, यातायात की ओर से लखनऊ के सभी अधिकृत दो-पहिया, तीन-पहिया और चार-पहिया वाहन विक्रेताओं के लिए एक बेहद सख्त परामर्श (Advisory) जारी किया गया है। इस नए आदेश के तहत अब ग्राहकों को नए वाहनों की डिलीवरी (Vehicle Delivery) देने से पहले उनका वैध पंजीकरण और HSRP लगवाना अनिवार्य कर दिया गया है।

बिना नंबर की गाड़ियों के कारण अपराध नियंत्रण असंभव

दरअसल, यातायात पुलिस के सामने लगातार ऐसे गंभीर मामले आ रहे थे, जहां सड़कों पर बिना वैध नंबर के चमचमाती नई गाड़ियां दौड़ती दिखाई दे रही थीं। पुलिस प्रशासन ने इसे सड़क सुरक्षा (Road Safety) के लिहाज से एक बड़ा खतरा माना है। बिना नंबर की गाड़ियों के कारण अपराध नियंत्रण (Crime Control) और दुर्घटना की स्थिति में वाहन की पहचान और सत्यापन (Vehicle Verification) करना लगभग असंभव हो जाता है। पुलिस ने साफ किया है कि चाहे व्यावसायिक दबाव हो या फिर कोई लॉजिस्टिक देरी, नियमों में किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

डीलर बिना Vehicle Registration के गाड़ी ग्राहक को नहीं सौंप सकता

कानूनी प्रावधानों का हवाला देते हुए पुलिस ने बताया कि मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 39 के तहत बिना रजिस्ट्रेशन के किसी भी वाहन को सार्वजनिक मार्ग पर चलाना पूरी तरह गैरकानूनी है। इसके साथ ही, केंद्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 के नियम 42 और 50 के अनुसार, कोई भी ट्रेड सर्टिफिकेट धारक डीलर बिना अस्थायी या स्थायी पंजीकरण (Vehicle Registration) के गाड़ी ग्राहक को नहीं सौंप सकता।

आम जनता से अपील : बिना HSRP के Vehicle Delivery न लें

यातायात पुलिस ने डीलरों को अपनी पूरी हैंडओवर प्रक्रिया को सुधारने के निर्देश दिए हैं। अब शोरूम के हर कर्मचारी को इस नियम का कड़ाई से पालन करना होगा और ग्राहकों को भी जागरूक करना होगा। इसके अलावा, डीलरों को वाहन सुपुर्दगी और रजिस्ट्रेशन से जुड़े सभी दस्तावेजों का पूरा रिकॉर्ड रखना होगा, जिसे पुलिस कभी भी जांच सकती है। पुलिस ने आम जनता से भी अपील की है कि वे बिना HSRP के गाड़ी की डिलीवरी (Vehicle Delivery) न लें। लखनऊ में अब बिना नंबर वाले वाहनों के खिलाफ एक बड़ा प्रवर्तन अभियान (Enforcement Campaign) शुरू होने जा रहा है। अगर किसी शोरूम की बार-बार लापरवाही पकड़ी गई, तो मामला सीधे परिवहन विभाग को भेजा जाएगा और डीलर का लाइसेंस भी संकट में पड़ सकता है।

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