Jhansi: पहूज नदी के अस्तित्व और पर्यावरण को बचाने की बड़ी जंग

खबर सार :-
झांसी में पहूज नदी में सीवेज और कचरे के कारण गंभीर प्रदूषण फैल गया है, जिसका पानी सप्लाई में उपयोग हो रहा है। शिकायत पर  नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने प्रशासन को छह हफ्तों में कार्रवाई रिपोर्ट देने के आदेश दिए हैं। अगली सुनवाई 13 मई को होगी।

Jhansi: पहूज नदी के अस्तित्व और पर्यावरण को बचाने की बड़ी जंग
खबर विस्तार : -

झांसी: बीचों-बीच बहने वाली और लोगों के घरों में पानी सप्लाई करने वाली पहूज नदी पर शहर के सीवेज और गंदगी ने कब्ज़ा कर लिया है। यही पानी फिर नलों के ज़रिए लोगों के घरों में सप्लाई किया जाता है। शिकायतों के बाद, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने कड़ा रुख अपनाया है। NGT ने झांसी प्रशासन को नदी में सीवेज प्रदूषण को दूर करने के लिए तुरंत और असरदार कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। यह आदेश 24 फरवरी को दिल्ली की प्रिंसिपल बेंच ने पास किया था।

कचरे से जमी कई फीट मोटी परत

हालांकि, उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है कि इस मामले का राज्य स्तर पर संज्ञान लिया गया है। शिकायत करने वाले भानु सहाय ने ट्रिब्यूनल को बताया कि झांसी शहर के इलाके से ठोस कचरा, सीवेज से दूषित नाले और सीवेज सीधे पहूज नदी में डाला जा रहा है। इस वजह से, नदी में बड़ी मात्रा में कचरा, जलकुंभी और मल जमा हो गया है, जिससे कई फीट मोटी गाद की परत बन गई है।

गंदगी से रुक रहा पानी

इससे पूरे इलाके में बदबू और गंभीर पर्यावरण प्रदूषण फैल गया है। उनका यह भी आरोप है कि इस गंदे नदी के पानी को दतिया गेट फिल्टर सिस्टम के ज़रिए शहर की पीने के पानी की सप्लाई से जोड़कर आम लोगों के घरों में सप्लाई किया जा रहा है। शिकायत करने वाले के दिए गए फैक्ट्स, फोटोग्राफ्स और सबूत बताते हैं कि पहुंज नदी बेसिन में लगातार सॉलिड वेस्ट, सीवेज का पानी और अतिक्रमण के कारण नदी का नेचुरल फ्लो रुक रहा है।

पानी बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है, जिसका सीधा असर आस-पास के इलाके में पीने के पानी, खेती और पब्लिक हेल्थ पर पड़ रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए, NGT ने एडमिनिस्ट्रेशन को छह हफ़्ते के अंदर एक एक्शन टेकन रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया है, जिसमें सीवेज कंट्रोल, वेस्ट मैनेजमेंट, नदी की सफाई, गाद हटाना, अतिक्रमण हटाना और भविष्य के सस्टेनेबल प्लान की साफ-साफ डिटेल हो। वॉटर रिसोर्स, रिवर डेवलपमेंट और गंगा रिजुविनेशन डिपार्टमेंट और झांसी के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को तुरंत सुधार के कदम उठाने का निर्देश दिया गया है।

13 मई को होगी सुनवाई

ट्रिब्यूनल ने यह भी साफ किया कि प्रदूषण फैलाने वालों पर एनवायरनमेंटल कंपनसेशन लगाने के प्रोसेस को रेगुलेट करने के लिए नियम बनाए जा रहे हैं, ताकि जिम्मेदार लोगों के खिलाफ फाइनेंशियल और लीगल एक्शन पक्का किया जा सके। मामले की अगली सुनवाई 13 मई को होगी। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने एनवायरनमेंटल कंपनसेशन के लिए ड्राफ़्ट नियम बनाए हैं और अभी उन पर विचार किया जा रहा है। इन नियमों के लागू होने से, प्रदूषण फैलाने वालों के खिलाफ़ कानूनी और वित्तीय दंड वाली कार्रवाई की जा सकेगी।

अन्य प्रमुख खबरें