‘न्यायालय आपके द्वार’ बना गरीबों के लिए वरदान, घर बैठे मिल रहा त्वरित न्याय
खबर सार :-
प्रशासन की यह पहल न केवल न्यायिक प्रक्रिया को गति दे रही है, बल्कि आमजन का प्रशासन पर विश्वास भी मजबूत कर रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए ‘‘न्यायालय आपके द्वार’’ वास्तव में न्याय को उनके घर तक पहुंचाने वाली एक प्रभावी व्यवस्था बनकर उभरी है।
खबर विस्तार : -
झांसी: वर्षों से न्याय की उम्मीद में अदालतों और सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने वाले लोगों के लिए झांसी प्रशासन की पहल ‘‘न्यायालय आपके द्वार’’ किसी राहत से कम नहीं है। जिलाधिकारी गौरांग राठी द्वारा शुरू की गई इस अभिनव व्यवस्था के तहत अब वादकारियों को न्याय पाने के लिए बार-बार मुख्यालय आने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामलों की सुनवाई कर त्वरित निस्तारण सुनिश्चित किया जा रहा है।
जिलाधिकारी की इस पहल का उद्देश्य न्याय प्रक्रिया को सरल, सुलभ और पारदर्शी बनाना है, ताकि दूर-दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग भी बिना अनावश्यक खर्च और समय गंवाए अपने मामलों का समाधान प्राप्त कर सकें। इस व्यवस्था का लाभ विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को मिल रहा है, जिन्हें पहले न्यायालयों और सरकारी कार्यालयों के लगातार चक्कर लगाने पड़ते थे।
‘‘न्यायालय आपके द्वार’’ अभियान के तहत पीड़ित व्यक्ति अपने मामले का पंजीकरण संबंधित तहसील या न्यायालय में कराता है। इसके बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की जाती है, जिसमें दोनों पक्ष अपनी बात रखते हैं। आवश्यकता पड़ने पर जिलाधिकारी राजस्व अधिकारियों, लेखपालों अथवा अन्य संबंधित कर्मचारियों को मौके पर भेजकर तथ्यात्मक जांच भी कराते हैं। प्राप्त साक्ष्यों और रिपोर्ट के आधार पर निर्णय लिया जाता है।
इस अभिनव व्यवस्था की सराहना न केवल जिले में बल्कि प्रदेश स्तर पर भी हो रही है। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर झांसी आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस पहल की प्रशंसा की थी। प्रशासन का मानना है कि तकनीक के माध्यम से न्याय को आमजन तक पहुंचाने का यह प्रयास भविष्य में और अधिक प्रभावी साबित होगा।
इसी क्रम में जिलाधिकारी गौरांग राठी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राजस्व, स्टाम्प कमी और फौजदारी से संबंधित कई मामलों की सुनवाई की। सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1970 की धारा 3(1) के अंतर्गत विभिन्न मामलों पर विचार किया गया। थाना बरुआसागर से संबंधित सरकार बनाम आकाश तथा सरकार बनाम सुरेन्द्र यादव, थाना सीपरी बाजार से संबंधित सरकार बनाम अजय गुर्जर उर्फ राघवेन्द्र और थाना रक्सा से संबंधित सरकार बनाम नन्दू उर्फ प्रीतम सिंह के मामलों की सुनवाई की गई।
सुनवाई के बाद विपक्षी सुरेन्द्र यादव को एक लाख रुपये के मुचलके पर पाबंद किया गया तथा छह माह तक प्रत्येक पंद्रह दिन में शनिवार को संबंधित थाने में उपस्थित होने का आदेश दिया गया। वहीं सरकार बनाम आकाश, सरकार बनाम अजय गुर्जर उर्फ राघवेन्द्र तथा सरकार बनाम नन्दू उर्फ प्रीतम सिंह के मामलों में जिला बदर की कार्रवाई के आदेश पारित किए गए।
इसके अलावा थाना गरौठा क्षेत्र के सरकार बनाम महेश प्रसाद मामले में धारा 17 आर्म्स एक्ट के तहत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की गई। स्टाम्प से जुड़े दो मामलों में मौजा टांकोरी और मौजा लहरगिर्द में उप निबंधक सदर प्रथम एवं द्वितीय ने क्षेत्रीय लेखपाल के साथ मौके पर जांच की। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को स्पॉट मेमो और जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।
उधर, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 67(5) के तहत तीन मामलों की सुनवाई भी की गई। जांच के दौरान ग्राम समाज की भूमि पर कब्जे की शिकायत मिलने पर संबंधित अधिकारियों को पुनः नापजोख कर विस्तृत रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए।
सुनवाई के दौरान तहसीलदार, उप निबंधक, राजस्व निरीक्षक, लेखपाल, पुलिस अधिकारी और संबंधित पक्ष वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित रहे। कोर्ट रूम में अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) शिव प्रताप शुक्ला, संयुक्त निदेशक अभियोजन अजय कुमार मिश्रा, ई-डिस्ट्रिक्ट मैनेजर आकाश रंजन, वरिष्ठ सहायक शिवाकांत, पेशकार सुनील प्रजापति सहित अधिवक्ता भी मौजूद रहे।
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