राजा रघुववंशी हत्याकांड: 10 महीने बाद जेल से बाहर आई पति की हत्या की आरोपी सोनम, इन शर्तों पर मिली जमानत

खबर सार :-
राजा रघुववंशी हत्याकांड: मध्य प्रदेश की बहुचर्चित हत्याकांड की मुख्य आरोपी सोनम को 10 महीने बाद कोर्ट ने सशर्त जमानत दे दी है। अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या के आरोप में सोनम को पुलिस ने 9 जून 2025 को गिरफ्तार किया था।

राजा रघुववंशी हत्याकांड: 10 महीने बाद जेल से बाहर आई पति की हत्या की आरोपी सोनम, इन शर्तों पर मिली जमानत
खबर विस्तार : -

राजा रघुववंशी हत्याकांड:  मध्य प्रदेश के हाई-प्रोफाइल राजा रघुवंशी हत्याकांड में मुख्य आरोपी और मृतक की पत्नी सोनम रघुवंशी को आखिरकार दस महीने बाद अदालत से बड़ी राहत मिल गई है। सोनम रघुवंशी को जमानत देते हुए पूर्वी खासी हिल्स जिला अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा कि कानून के अनुसार गिरफ्तारी के समय उन पर लगाए गए आरोपों के बारे में उन्हें सटीक और स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई थी, अदालत ने यह भी टिप्पणी की कि यह उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।

गौरतलब है कि सोनम रघुवंशी को 9 जून 2025 को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से गिरफ्तार किया गया था। यह गिरफ्तारी मध्य प्रदेश के एक व्यवसायी राजा रघुवंशी की हत्या के सिलसिले में की गई थी। गिरफ्तारी के बाद से सोनम शिलांग की एक जेल में बंद थी। जांच एजेंसियों ने 5 सितंबर 2025 को आरोप पत्र (चार्जशीट) दाखिल किया, जिसके बाद फरवरी 2026 में एक पूरक आरोप पत्र भी जमा किया गया। हालांकि, इतना समय बीत जाने के बावजूद मामले की कार्यवाही बहुत धीमी गति से आगे बढ़ी है। अब तक 90 गवाहों में से केवल 4 की ही गवाही हो पाई है, जो स्पष्ट रूप से ट्रायल में हो रही देरी को दर्शाता है।

दोनों पक्षों ने रखे तर्क

सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील ने कहा कि गिरफ्तारी के समय आरोपी को कानून की उन विशिष्ट धाराओं के बारे में सूचित नहीं किया गया था जिनके तहत उन्हें हिरासत में लिया जा रहा था। वकील ने जोर देकर कहा कि यह संविधान के अनुच्छेद 22(1) का सीधा उल्लंघन है, जो गिरफ्तार किए गए प्रत्येक व्यक्ति को अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों के बारे में सूचित किए जाने का अधिकार देता है। इसके विपरीत, अभियोजन पक्ष ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए तर्क दिया कि आरोपी को वास्तव में उनकी गिरफ्तारी से संबंधित विवरणों के बारे में सूचित किया गया था। उन्होंने आगे यह भी बताया कि यह उनकी जमानत के लिए चौथी याचिका थी और इसलिए इस मोड़ पर ऐसे तर्क उठाना अनुचित था। 

जमानत के लिए कोर्ट ने रखीं शर्तें

सुनवाई के बाद संबंधित दस्तावेजों की बारीकी से जांच करने के बाद अदालत ने पाया कि गिरफ्तारी से जुड़े कागजात में कई अनियमितताएं थीं। हालांकि जमानत देते समय अदालत ने कुछ शर्तें भी लगाई हैं। आरोपी को 50,000 रुपये का निजी मुचलका और दो जमानतदार पेश करने होंगे। इसके अलावा, आरोपी को हर सुनवाई पर अदालत के सामने पेश होना होगा, सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने से बचना होगा और बिना पहले से अनुमति लिए अदालत के अधिकार क्षेत्र से बाहर नहीं जाना होगा।

क्या था पूरा मामला

राजा रघुवंशी और उनकी पत्नी सोनम 21 मई, 2025 को अपने हनीमून के लिए शिलांग गए थे। वहां से यह जोड़ा 26 मई को सोहरा गया, जहां बाद में वे लापता हो गए। पुलिस ने NDRF, SDRF और स्थानीय टीमों के साथ मिलकर एक बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया। लगभग एक हफ्ते बाद 2 जून 2025 को राजा का शव सोहरा में प्रसिद्ध वेई साडोंग झरने के पास एक गहरी खाई से बरामद किया गया। राजा रघुवंशी की पत्नी सोनम, राज कुशवाहा और तीन हमलावरों विशाल चौहान, आकाश राजपूत और आनंद कुर्मी पर उनकी हत्या का आरोप लगाया गया है। हालांकि, उन सभी ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों से इनकार किया है।

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