उच्चैन: खबर भरतपुर जिले के उच्चैन से है जहां न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय में वर्ष 2025 की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन न्यायिक मजिस्ट्रेट विशाल व्यास की अध्यक्षता में किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत के सदस्य गिरधर छावड़ी के अनुसार राष्ट्रीय लोक अदालत में पक्षकारों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया तथा राष्ट्रीय लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर पक्षकारों ने अपने-अपने मामलों का निस्तारण करवाया तथा भाईचारे से रहने की शपथ भी ली।
द्वितीय राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 41 सिविल, फौजदारी वाद तथा 193 राजस्व वादों का निस्तारण किया गया। इस अवसर पर रीडर ओमवीर फौजदार, नरेन्द्र कुशवाह एडवोकेट, मुकेश शर्मा एडवोकेट, दुष्यंत शम्भू, ललित शर्मा, अतुल मित्तल, घनश्याम छावड़ी, घनश्याम उपाध्याय, पुष्पा कुमारी, बैंक कर्मचारी व अधिकारी सहित अनेक पक्षकार उपस्थित थे।
बता दें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 ने भारत में आपराधिक प्रक्रिया से संबंधित पुराने कानून, यानी भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की जगह ले ली है। प्रक्रिया को अधिक व्यावहारिक, तर्कसंगत और न्यायसंगत बनाने के लिए नई संहिता में कई बदलाव किए गए हैं। अध्याय XXXIII में इस संहिता में स्थानांतरण से संबंधित प्रावधान शामिल हैं। इस अध्याय की धाराएँ 446 से 452 विभिन्न स्तरों पर न्यायालयों को शक्तियाँ प्रदान करती हैं ताकि न्यायिक और कार्यकारी मजिस्ट्रेट अपने अधीनस्थ न्यायालयों को सौंपे गए मामलों को नियंत्रित, स्थानांतरित या वापस ले सकें।
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