Shahi Eidgah Mathura : यूपी के मथुरा स्थित श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मामले में हिंदू पक्ष को बड़ा झटका लगा है। शुक्रवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट शाही ईदगाह मस्जिद को विवादित ढांचा घोषित करने की मांग वाली अर्जी ए-44 को खारिज कर दिया। हाईकोर्ट ने कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह से जुड़ी संपत्ति को विवादित घोषित करने से इनकार कर दिया। यह याचिका श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के अध्यक्ष महेंद्र प्रताप सिंह द्वारा दायर की गई थी।
इससे पहले कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्र की कोर्ट ने शाही ईदगाह को विवादित ढांचा घोषित करने की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। साथ ही फैसले के लिए 4 जुलाई की तारीख तय की थी। फिलहाल इस मामले की अगली सुनवाई अब 2 अगस्त, 2025 को होगी। दरअसल हिंदू पक्ष ने याचिका में कहा था कि शाही ईदगाह मस्जिद की जगह पर पहले मंदिर था।
हिन्दू पक्ष ने कहा था कि मुस्लिम पक्ष आज तक कोर्ट में मस्जिद होने का कोई सबूत पेश नहीं कर पाया है। जिसे मस्जिद कहा जा रहा है, उसकी दीवारों पर हिंदू देवी-देवताओं के प्रतीक चिह्न हैं। किसी की जमीन पर अतिक्रमण कर लेने भर से वह जमीन उसकी नहीं हो जाती। न ही जमीन से संबंधित खसरा-खतौनी में मस्जिद का नाम दर्ज है। न ही नगर निगम में कोई रिकॉर्ड है और न ही टैक्स दिया जा रहा है। फिर इसे मस्जिद क्यों कहा जाए?
मुस्लिम पक्ष ने आपत्ति जताते हुए कहा था कि हिंदू पक्ष की मांग पूरी तरह गलत है। यह 400 साल से शाही ईदगाह है, इसलिए इसे विवादित ढांचा घोषित करने की मांग खारिज की जानी चाहिए। श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के अध्यक्ष महेंद्र प्रताप सिंह ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में मांग की है कि शाही ईदगाह को विवादित ढांचा घोषित किया जाए, जैसा कि बाबरी मस्जिद मामले में किया गया था।
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