झांसीः झांसी के जिलाधिकारी ने आबकारी विभाग को जिले में अवैध शराब के निर्माण, बिक्री एवं तस्करी तथा अवैध शराब/शीरे के परिवहन पर अंकुश लगाने के लिए 6 जून से 20 जून तक विशेष प्रवर्तन अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। विशेष प्रवर्तन अभियान चलाकर जिले में अवैध शराब के निर्माण, बिक्री एवं तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए प्रशासन, पुलिस एवं आबकारी विभाग की संयुक्त टीमें गठित की गई हैं। टीम का नेतृत्व उप जिलाधिकारी करेंगे।
इसके अलावा संबंधित क्षेत्र के पुलिस क्षेत्राधिकारी एवं आबकारी निरीक्षक को टीम में शामिल किया गया है। उन्होंने निर्देश दिए कि गठित टीमें अभियान के दौरान जीएसटी, परिवहन विभाग, आरपीएफ/आरएएफ का आवश्यक सहयोग भी सुनिश्चित करेंगी। जिले में अवैध शराब में संलिप्त माफियाओं/तस्करों की सूची तैयार/उपलब्ध करा दी गई है। गठित टीम को स्थानीय पुलिस के सहयोग से उनके विरुद्ध गैंगस्टर/गुंडा एक्ट के तहत कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करने तथा उन पर सतत निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने गठित टीम को संदिग्ध वाहनों की सघन एवं सूक्ष्मता से चेकिंग करने के साथ ही राष्ट्रीय/राज्य राजमार्गों पर स्थित ढाबों, जहां अक्सर शराब के टैंकर रुकते हैं, की सघन एवं आकस्मिक चेकिंग करने के निर्देश दिए।
अवैध शराब के संदिग्ध स्थानों/अड्डों पर छापेमारी की जाए। पकड़े गए मामलों में आवश्यकतानुसार आबकारी अधिनियम की धाराओं के साथ ही आईपीसी की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत एफआईआर दर्ज की जाए। इसके अलावा विशेष अभियान के तहत आबकारी दुकानों एवं थोक लाइसेंसों का निरीक्षण चेक लिस्ट के अनुसार किया जाए तथा दुकान पर मौजूद स्टॉक के बारकोड एवं क्यूआर कोड की सूक्ष्मता एवं सावधानी से जांच की जाए। इसके साथ ही जिले में ऐसी दुकानें जो सेक्टर/क्षेत्र में सर्वाधिक दूरस्थ क्षेत्र, वन क्षेत्र अथवा निर्जन स्थान पर स्थापित हैं। उन दुकानों पर अवैध/मिलावटी शराब बेचे जाने की अधिक संभावना रहती है।
इसे रोकने के लिए ऐसी दुकानों पर कड़ी निगरानी रखना सुनिश्चित करें तथा दुकानों की रैंडम आधार पर चेकिंग करते हुए शराब के नमूने लेकर जांच हेतु क्षेत्रीय/केन्द्रीय प्रयोगशाला को भेजे जाएं तथा नमूना फेल होने पर कड़ी कार्रवाई की जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि ऐसी शिकायतें भी प्राप्त हो रही हैं कि संलग्न कैन्टीनों से ओवर रेट पर शराब बेची जा रही है अथवा दुकानों के लाइसेंसी/विक्रेताओं द्वारा दुकानें खुलने के निर्धारित समय से पूर्व एवं बाद में कैन्टीन संचालकों द्वारा शराब बेची जा रही है। इस प्रकार अवैध तरीके से शराब की बिक्री होने पर कैन्टीन संचालकों या विक्रेताओं द्वारा अवैध/मिलावटी शराब बेचे जाने की सम्भावना अधिक रहती है।
ऐसी स्थिति में निर्देशित किया जाता है कि निर्धारित समय से पूर्व एवं बाद में कैन्टीन से वैध अथवा अवैध किसी भी प्रकार की शराब की बिक्री न की जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि भारतीय/विदेशी मदिरा/बीयर एवं मॉडल शॉप की फुटकर दुकानों पर ओवर प्राइसिंग के सम्बन्ध में स्वयं, आबकारी एवं प्रशासन की संयुक्त टीम द्वारा रैंडम टेस्ट परचेज की जाए। साथ ही ओवर प्राइसिंग की शिकायत प्राप्त होने पर तत्काल टीम भेजकर शिकायत की गहनता से जांच कराई जाए तथा शिकायत सत्य पाए जाने पर विक्रेता एवं लाइसेंसी के विरूद्ध नियमानुसार कठोर कार्यवाही की जाए।
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