Delhi Air Pollution GRAP 3 : दिल्ली-NCR में प्रदूषण का स्तर एक बार फिर खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) ने स्थिति की समीक्षा के लिए एक इमरजेंसी मीटिंग की और बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) के स्टेज-III को तुरंत लागू करने का फैसला किया। इसी के साथ ही दिल्ली सरकार ने भी 5वीं तक के स्कूलों को हाइब्रिड मोड में चलाने का फैसला लिया है।
Delhi Air Pollution: हाइब्रिड मोड में कैसे चलेंगी कक्षाएं
यह फैसला दिल्ली के सभी सरकारी, प्राइवेट और सहायता प्राप्त स्कूलों पर लागू होगा। इसका मतलब है कि दिल्ली में चलने वाले सभी तरह के स्कूल 5वीं क्लास तक की क्लास हाइब्रिड मोड में चलाएंगे। यह व्यवस्था अगले आदेश तक लागू रहेगी। लेकिन अभी NCR के अन्य शहर नोएडा, फरीदाबाद, गाजियाबाद, सोनीपत और गुरुग्राम जिला प्रशासन ने अभी इस संबंध में फैसला नहीं लिया है, लेकिन ग्रैप-3 लागू किए जाने के बाद NCR के अन्य शहरों में भी ये व्यवस्था लागू होगी।
प्रदूषण के खतरनाक स्तर को देखते हुए दिल्ली सरकार ने क्लास 5 तक के स्कूलों को हाइब्रिड मोड में चलाने का निर्देश दिया है। दरअसल हाइब्रिड मोड का मतलब है कि स्कूल ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में चलेंगे। उदाहरण के लिए, टीचरों को स्कूल आकर बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लास लेनी होंगी। हालांकि, अगर प्रदूषण का लेवल कम होता है, तो बच्चों को वापस स्कूल बुलाया जा सकता है।
बता दें कि स्टेज-III तभी लागू किया जाता है जब एयर क्वालिटी "गंभीर" कैटेगरी में रिकॉर्ड की जाती है। पिछले 24 घंटों में दिल्ली का AQI इस स्तर पर पहुंच गया था। कमीशन के अनुसार, 10 नवंबर को दिल्ली का औसत AQI 362 था, जो 'बहुत खराब' कैटेगरी में आता है, लेकिन 11 नवंबर को सुबह 9 बजे तक AQI 425 तक पहुंच गया था, जो सीधे 'गंभीर' कैटेगरी में आता है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल एक फैसले में GRAP-3 लागू करने का फ्रेमवर्क तय किया था, जिसके तहत अगर AQI 350 से ज़्यादा होता है तो GRAP-3 लागू किया जाएगा।
GRAP 3 लागू होने का मतलब है कि निर्माण और तोड़फोड़ की गतिविधियों पर सख्त रोक, धूल पैदा करने वाली जगहों पर काम तुरंत बंद करना, ईंट भट्टों, स्टोन क्रशर और हॉट मिक्स प्लांट को तुरंत बंद करना। साथ ही प्रदूषण फैलाने वाली औद्योगिक गतिविधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाती है। सड़कों के किनारे धूल नियंत्रण अभियान भी तेज किए जाएंगे। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर ट्रकों और भारी वाहनों के प्रवेश पर भी प्रतिबंध लगाया जाएगा। CAQM ने सभी संबंधित एजेंसियों को कड़ी निगरानी रखने, गश्त बढ़ाने और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।
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