Abbas Ansari: उत्तर प्रदेश के बाहुबली नेता दिवंगत मुख्तार अंसारी के बड़े बेटे अब्बास अंसारी की विधानसभा सदस्यता बहाल कर दी गई है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा उनकी सजा पर रोक लगाए जाने के बाद, उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय ने उनकी सदस्यता बहाल करने का आदेश जारी किया है। इस फैसले के बाद, मऊ सदर विधानसभा सीट पर उपचुनाव की आवश्यकता नहीं होगी।
उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार अब्बास अंसारी की सदस्यता तत्काल प्रभाव से बहाल की जाती है। प्रमुख सचिव विधान सभा प्रदीप कुमार दुबे ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में अब्बास अंसारी की सदस्यता बहाल करने का आदेश जारी किया।
31 मई को मऊ से समाजवादी पार्टी के विधायक अब्बास अंसारी को स्थानीय एमपी-एमएलए कोर्ट ने एक आपराधिक मामले में दो साल की सजा सुनाई थी। इसी सजा के आधार पर उनकी विधानसभा सदस्यता समाप्त कर दी गई थी। हालांकि, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उनकी सज़ा पर रोक लगाते हुए उनके पक्ष में फैसला सुनाया, जिसके बाद विधानसभा सचिवालय ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उनकी सदस्यता बहाल कर दी।
अब्बास अंसारी पर 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान भड़काऊ भाषण (हेट स्पीच) देने का आरोप था। इस मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट ने उन्हें दो साल की सजा सुनाई थी, जिसके चलते उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई थी। अब्बास अंसारी के लिए यह बड़ी राहत मानी जा रही है, क्योंकि उनकी सदस्यता रद्द होने से इलाके में उपचुनाव की संभावना बढ़ गई थी। मऊ सदर सीट पर अंसारी परिवार की मजबूत पकड़ मानी जाती है। अब्बास अंसारी के पिता मुख्तार अंसारी का इस इलाके में लंबे समय से प्रभाव रहा है और 2022 के चुनाव में अब्बास ने इस सीट पर जीत भी हासिल की थी।
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