एलपीजी की निर्बाध आपूर्ति के लिए प्रशासन ने जारी किए निर्देश, बैठक में हुआ फैसला

खबर सार :-
राजस्व, खाद्य एवं रसद विभाग तथा तेल कंपनियों के नोडल अधिकारियों के साथ स्थानीय प्रशासन और पुलिस को शासन के निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराने को कहा गया है। इन सभी उपायों का उद्देश्य प्रदेश में ईंधन की सुचारू उपलब्धता बनाए रखना और आम जनता को राहत प्रदान करना है।

एलपीजी की निर्बाध आपूर्ति के लिए प्रशासन ने जारी किए निर्देश, बैठक में हुआ फैसला
खबर विस्तार : -

रामपुरः प्रदेश में डीजल, पेट्रोल एवं एलपीजी की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए शासन स्तर से विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इन निर्देशों के अनुपालन में जनपद स्तर पर प्रशासन, पुलिस एवं आपूर्ति विभाग को सक्रिय कर आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं, ताकि आम जनता को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।

जिलाधिकारी ने दिए स्पष्ट निर्देश

जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जनपद के उपभोक्ताओं को यह भरोसा दिलाया जाए कि पेट्रोल और डीजल की उपलब्धता में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि अफवाहों पर ध्यान न देते हुए लोग सामान्य रूप से ईंधन का उपयोग करें। एलपीजी की आपूर्ति के संबंध में भारत सरकार द्वारा फिलहाल घरेलू उपभोक्ताओं को प्राथमिकता दी जा रही है। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए ओटीपी आधारित रीफिल डिलीवरी व्यवस्था लागू की गई है, जिससे वितरण प्रक्रिया अधिक सुरक्षित और व्यवस्थित हो सके।

प्रशासन ने सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर फैल रही भ्रामक सूचनाओं और वीडियो पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश भी जारी किए हैं। अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि ऐसी किसी भी अफवाह पर तत्काल संज्ञान लेते हुए आवश्यक कार्रवाई की जाए, ताकि जनता में भ्रम की स्थिति उत्पन्न न हो।

शिकायतों पर कार्रवाई के निर्देश

इसके साथ ही गैस सिलेंडर वितरण के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस को सतर्क रहने को कहा गया है। सिलेंडर परिवहन करने वाले वाहनों को सुरक्षा प्रदान करने के भी निर्देश दिए गए हैं, जिससे आपूर्ति प्रक्रिया बिना किसी बाधा के जारी रह सके।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी गैस एजेंसी द्वारा कालाबाजारी, अवैध बिक्री, अनधिकृत भंडारण या ओवररेटिंग की शिकायत प्राप्त होती है, तो उसके विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 तथा भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के अंतर्गत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

वितरण व्यवस्था की करें निगरानी

जिलाधिकारी ने सभी उपजिलाधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे पुलिस एवं खाद्य विभाग के अधिकारियों के साथ नियमित रूप से क्षेत्र का निरीक्षण करें और गैस वितरण व्यवस्था की निगरानी सुनिश्चित करें। इसके अलावा जिला पूर्ति अधिकारी को निर्देश दिए गए हैं कि गैस वितरण से संबंधित सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिए जिला मुख्यालय पर कंट्रोल रूम स्थापित किया जाए, जिससे शिकायतों का त्वरित समाधान हो सके।

प्रशासन ने यह भी सुनिश्चित करने को कहा है कि गैस एजेंसियों पर अनावश्यक भीड़ न लगे और उपभोक्ताओं से निर्धारित मूल्य से अधिक राशि न वसूली जाए। जनसेवा केंद्रों के माध्यम से की जा रही गैस आपूर्ति पर भी कड़ी निगरानी रखी जा रही है।

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