Jabalpur Cruise Accident : घायल महिला के इलाज के लिए फीस वसूलने पर निजी अस्पताल का लाइसेंस निलंबित

खबर सार :-
Jabalpur Cruise Accident जबलपुर में बरगी बांध कू्रज हादसे में घायल महिला के इलाज के लिए पैसे वसूलने पर एक निजी अस्पताल पर गाज गिरी है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने अस्पताल का लाइसेंस निलंबित कर दिया है।

Jabalpur Cruise Accident : घायल महिला के इलाज के लिए फीस वसूलने पर निजी अस्पताल का लाइसेंस निलंबित
खबर विस्तार : -

जबलपुर: मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने गौर तिराहा स्थित नोबल मल्टीस्पेशलिटी अस्पताल का लाइसेंस एक महीने के लिए निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई उन शिकायतों के बाद की गई है कि अस्पताल ने बरगी बांध क्रूज दुर्घटना के बाद बचाव अभियान के दौरान जीवित बचाई गई एक महिला को प्राथमिक उपचार देने के लिए फीस वसूली थी। इसके अलावा, इस निजी अस्पताल में किसी भी नए मरीज को भर्ती करने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है।

यह गौरतलब है कि, नोबल मल्टीस्पेशलिटी अस्पताल द्वारा बरगी बांध क्रूज दुर्घटना में घायल सविता शर्मा से प्राथमिक उपचार के लिए फीस वसूलने की खबरों का संज्ञान लेते हुए, कलेक्टर राघवेंद्र सिंह ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को जांच करने और तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया था। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. नवीन कोठारी ने बताया कि इस मामले में अस्पताल प्रबंधन ने सविता शर्मा को दर्द निवारक दवाएं और टिटनेस का इंजेक्शन देने के बाद 4,700 रुपये का बिल थमा दिया था; यह राशि उन्हें अपने परिवार के सदस्यों के माध्यम से चुकाने के लिए मजबूर होना पड़ा।

कानून का उल्लंघन

मुख्य चिकित्सा अधिकारी के अनुसार किसी आपदा की स्थिति के दौरान घायल मरीजों से प्राथमिक उपचार के लिए फीस वसूलना पूरी तरह से अनुचित है। नोबल मल्टीस्पेशलिटी अस्पताल प्रबंधन के इस कृत्य को आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने आगे बताया कि आपदा प्रबंधन समिति के निर्देशों के अनुसार, नोबल मल्टीस्पेशलिटी अस्पताल का लाइसेंस एक महीने की अवधि के लिए तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। 

7 दिन में देना होगा स्पष्टीकरण

अस्पताल प्रबंधन को एक कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है, जिसमें उन्हें सात दिनों के भीतर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है, साथ ही यह चेतावनी भी दी गई है कि यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर संतोषजनक स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होता है, तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके अतिरिक्त, अस्पताल प्रबंधन को प्राथमिक उपचार सेवाओं के लिए वसूली गई राशि सविता शर्मा के परिवार के सदस्यों को वापस करने का भी निर्देश दिया गया है। डॉ. कोठारी ने आगे कहा कि अस्पताल को यह भी निर्देश दिया गया है कि वे वर्तमान में भर्ती सभी मरीजों को उचित चिकित्सा देखभाल सुनिश्चित करें और उनकी विधिवत छुट्टी (discharge) करें, जबकि अगले एक महीने तक किसी भी नए मरीज को भर्ती करने से पूरी तरह से बचें।

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